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प्रधानमंत्री आवास योजना: दस हजार से कम मासिक आय पर भी मिलेगा मकान

दो कमरों के कच्चे मकान वालों को पक्के मकान दिए जाएंगे, पंचायतों में किया जा रहा पात्र परिवारों का चयन।

By BabitaEdited By: Published: Mon, 17 Sep 2018 12:55 PM (IST)Updated: Mon, 17 Sep 2018 12:55 PM (IST)
प्रधानमंत्री आवास योजना: दस हजार से कम मासिक आय पर भी मिलेगा मकान
प्रधानमंत्री आवास योजना: दस हजार से कम मासिक आय पर भी मिलेगा मकान

शिमला, यादवेन्द्र शर्मा। प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) में दस हजार रुपये से कम मासिक आय वाले परिवारों को भी पक्के मकान मिलेंगे। पंचायतों को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। इससे पूर्व आवास योजनाओं में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का चयन किया जाता था जिनकी मासिक आय 2500 रुपये से अधिक न हो। 

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 मकान के लिए एक और राहत दी गई है। दो कमरों के कच्चे मकान वालों को भी अब पक्के मकान मिलेंगे। इससे पहले जिनके पास मकान नहीं था, उन्हें ही मकान बनाने के लिए राशि व मकान दिए जाने का प्रावधान था। प्रदेश की 3226 पंचायतों में नए निर्देशों के तहत पात्र परिवारों का चयन किया जा रहा है। पीएमएवाई के तहत 13 शर्तें रखी गई हैं।

इन शर्तों को पूरा करने वालों का रिकॉर्ड जांच कर उनके कच्चे मकान के फोटो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजे जाएंगे। इसके अलावा जिनके पास घर नहीं हैं, उन्हें भी आवास मिलेंगे। पंचायतों द्वारा ऐसे परिवारों का चयन करने के बाद जरूरतमंद परिवारों की पूरी जानकारी पीएमएवाई ग्रामीण की आवास प्लस एप पर जियोेटैग करनी होगी।

अब परिवार से अलग होकर नहीं ले सकेंगे मकान

पूर्व में कई लोग परिवार से अलग हो जाते थे। ऐसे लोग अपना मकान न होने पर पीएमएवाई के तहत मकान हासिल कर लेते थे। अब ऐसा नहीं हो सकेगा क्योंकि परिवार से अलग होने का पूरा विवरण और पूर्व व वर्तमान में जिस मकान में रह रहे हैं, उसका फोटो भी देना होगा। 

चयन के लिए शर्तें

’ परिवार के किसी सदस्य की प्रति माह आय 10,000 रुपये से अधिक न हो।

’ परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में न हो।

’ सरकार के साथ पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार को घर नहीं मिलेगा।

’ 50 हजार रुपये या इससे अधिक सीमा का किसान क्रेडिट कार्ड न हो।

’ चौपहिया वाहन या मोटर से चलने वाली मछली पकड़ने की दो, तीन या चार टायर वाली बोट न हो।

’ खेती करने के लिए तीन व चार टायर वाले कृषि उपकरण न हों।

’ आयकर का भुगतान न करते हों।

’ पेशेवर कर का भुगतान न करते हों।

’ घर में लैंडलाइन फोन न हो। 

’ घर में रेफ्रिजरेटर न हो।

’ कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि न हो।

’ दो या दो से अधिक फसल के मौसम के लिए पांच एकड़ या अधिक सिंचित भूमि न हो।

’ कम से कम एक एकड़ जमीन, उपकरण के साथ कम से कम 7.5 एकड़ जमीन या अधिक का मालिकाना हक न हो।

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 13 शर्तें निर्धारित की गई हैं। इसके आधार पर पात्र परिवारों का पंचायतों में चयन किया जा रहा है।

-आरएन बत्ता, सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज


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