ऑनलाइन मिलेगी रैली व जनसभा की मंजूरी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने बताया कि उम्मीदवार चुनावी रैली जनसभाओं वाहनों के प्रयोग तथा विभिन्न अन्य सभी चुनाव प्रचार संबंधी स्वीकृतियां सुविधा वैब एप्लीकेशन के माध्यम से प्राप्त करेंगे। राजनैतिक पार्टियों से पच्छाद तथा धर्मशाला विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले विधानसभा उपचुनावों
राज्य ब्यूरो, शिमला : मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने बताया कि उम्मीदवार चुनावी रैली, जनसभाओं, वाहनों के प्रयोग तथा चुनाव प्रचार से संबंधित अन्य सभी स्वीकृतियां चुनाव विभाग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त करेंगे। उन्होंने राजनीतिक पार्टियों से पच्छाद व धर्मशाला विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन करने का आग्रह किया है।
देवेश कुमार ने मंगलवार को चुनाव व्यय अनुश्रवण प्रणाली के संबंध में आयोजित विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल अपने स्टार प्रचारकों की सूची 29 सितंबर तक तक प्रस्तुत करें। उम्मीदवारों द्वारा नामांकन भरने के दिन केवल तीन वाहनों तथा अधिकतम पांच लोगों को उम्मीदवार सहित रिटर्निग अधिकारी अथवा सहायक रिटर्रि्नग अधिकारी कार्यालय की 100 मीटर की परिधि के भीतर जाने की अनुमति होगी। उम्मीदवार या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को चुनाव प्रचार अभियान के दौरान व्यय रजिस्टर को कम से कम तीन बार संबंधित चुनाव व्यय पर्यवेक्षक के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त पोलिग एजेंट का उसी मतदान केंद्र का मतदाता होना अनिवार्य है। सभी एजेंटों को मतदान शुरू होने से एक घंटा पूर्व मतदान केंद्र पर पहुंचना भी आवश्यक होगा ताकि मॉक पोल जैसी औपचारिकताओं को समय पर पूरा किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी के हीरा नंद कश्यप, इंडियन नेशनल कांग्रेस के यशपाल तनईक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गुरदेव नेगी तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुकेश शर्मा ने अपनी-अपनी पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लिया। बैठक में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी रुपाली ठाकुर, दलीप नेगी तथा सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरबंस धीमान के अतिरिक्त प्रदेश निर्वाचन विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे।