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ओवरलोड बसों में आगे निकलने की होड़

जिला शिमला में अधिकारियों की लापरवाही बढ़ती जा रही है। यह कोता

By JagranEdited By: Published: Fri, 16 Feb 2018 03:01 AM (IST)Updated: Fri, 16 Feb 2018 03:01 AM (IST)
ओवरलोड बसों में आगे निकलने की होड़
ओवरलोड बसों में आगे निकलने की होड़

जागरण संवाददाता, शिमला : जिला शिमला में अधिकारियों की लापरवाही बढ़ती जा रही है। यह कोताही कभी भी बड़ी जनहानि को आमंत्रित कर सकती है। जिला के विभिन्न मार्गो पर चलने वाली निजी बसों में ओवरलोडिंग बंद नहीं हो रही है।

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हालत यह है कि 32 सीटर बस जब तक अंदर से और उसकी छत खचाखच भर नहीं जाती तब तक चालक-परिचालक बसों में सवारियां बिठाते रहते हैं, जो कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। वीरवार को शिमला के ग्रामीण क्षेत्र धरोगड़ा से शिमला की ओर आ रही बस में ऐसा ही हादसा होने से बचा। बल्देयां से बस के अंदर के अलावा छत पर करीब 40 लोग सवार थे। बस तेज गति से शिमला की ओर बढ़ रही थी। सधोड़ा में बस का इंतजार कर रहे एक बुजुर्ग ने तो बस की ओर देखा और हाथ जोड़ लिए और कहने लगे भगवान इनकी रक्षा करना। आगे मशोबरा के बस स्टॉप पर करीब 20 सवारियां मौजूद थीं। चालक ने सवारियां देखी और ब्रेक लगा दी। छत पर बैठे लोग धक्का खाकर छत पर लुढ़क गए। कुछ युवक चिल्ला उठे। ऐसे में लोग घरों से भी बाहर आ गए। गनीमत यह रही कि बस में ब्रेक लग गई और छत से कोई नीचे नहीं लुढ़का। चालक बस से उतरा और छत की ओर देखने लगा फिर अंदर बैठ गया। लोग बस में घुसने का प्रयास करते रहे। करीब 10 मिनट तक एक ही स्थान पर बस खड़ी रही। न तो चालक ने कुछ कहा और न ही लोग बस में घुसने से माने।

यह केवल एक दिन की बात नहीं है। उक्त मार्ग पर प्रतिदिन बसों में इसी तरह ओवरलोडिंग हो रही है, लेकिन संबंधित महकमा कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। कोई सख्त कार्रवाई अमल में ऐसे बस ऑपरेटरों के खिलाफ नहीं लाई जा रही है। यही कारण है कि बस ऑपरेटर हर रोज ओवरलोड बसों में एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे रहते हैं और ऐसे में लोगों की जिंदगी दांव पर लग जाती है।

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कब होता है परमिट रद

मोटर व्हीकल एक्ट के तहत निगम उस बस का परमिट रद कर सकता है, जिसका चालक बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहा हो और गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त परमिट होने के बावजूद बस न होने की स्थिति में भी निगम ऑपरेटर का लाइसेंस रद कर सकता है। अगर बस में क्षमता से अधिक सवारियां बैठी हों और इस वजह से हादसा हो जाए तो ऐसी स्थिति में भी ऑपरेटर का लाइसेंस रद किया जा सकता है, जबकि अन्य मामलों में चालान और गाड़ी जब्त करने का ही प्रावधान है।

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ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उक्त बस ऑपरेटर को नोटिस दिया जाएगा और स्पॉट विजिट कर पूरे रूट की जांच की जाएगी।

-भूपेंद्र कुमार अत्री, आरटीओ शिमला।


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