दोनों बाजू गंवा चुके बच्चे को 27 लाख मुआवजा देने के आदेश
बिजली बोर्ड की लापरवाही के कारण अपनी दोनों बाजू खा चुके 11 वर्षीय बच्चे को हिमाचल हाईकोर्ट ने 27 लाख का मुआवजा प्रदान करने का आदेश पारित किया है।
शिमला, जेएनएन। प्रदेश हाईकोर्ट ने बिजली बोर्ड की लापरवाही के कारण दोनों बाजू खोने वाले 11 वर्षीय बच्चे को 27 लाख का मुआवजा प्रदान करने के आदेश पारित किए हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने बिजली बोर्ड को यह राशि देने के आदेश दिए।
मामले के अनुसार 30 नवंबर 2016 को ऊना की हरोली तहसील में प्रार्थी खेलते हुए विद्युत बोर्ड की हाईटेंशन वायर की चपेट में आ गया था। इलाज के दौरान उसकी दोनों बाजुएं काटनी पड़ी थीं। कोर्ट ने सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऊना को निर्देश दिए हैं कि वो तीन माह में एक बार पीड़ित के घर जाकर आदेश का पालन सुनिश्चित करें। प्रार्थी को मेडिकल सहायता मुहैया करवाने व मुआवजे की राशि का सही उपयोग का पता करने के भी निर्देश दिए हैं।
इसके अलावा कोर्ट ने सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऊना को प्रार्थी की सहायता के लिए कृत्रिम अंग प्रदान करने के लिए भी स्वास्थ्य विभाग से संभावनाएं तलाशने को कहा है। इसकी कीमत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को वहन करनी होगी। कोर्ट ने अपने आदेशों में यह भी स्पष्ट किया है कि प्रार्थी को बालिग होते ही हिमाचल प्रदेश सरकार व राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार देने के लिए भी सोचे। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि पीड़ित को पूरी उम्र मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी।