बोर्डो-निगमों में पेंशन पर हिमाचल सरकार को नोटिस
राज्य ब्यूरो, शिमला : बोर्डो व निगमों के कर्मचारियों को पेंशन न मिलने के मामले की सुप्रीम क
राज्य ब्यूरो, शिमला : बोर्डो व निगमों के कर्मचारियों को पेंशन न मिलने के मामले की बड़ी बैंच में सुनवाई होगी। इस संबंध में डबल बैंच ने हिमाचल सरकार को नोटिस जारी किया है। पूर्व कर्मचारी नेता गोविंद चतरांटा ने बताया कि कोर्ट नंबर चार में जस्टिस आरडी नरिमन व दीपक गुप्ता की बैंच में इस केस की सुनवाई हुई।
कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किए हैं। अब यह केस बड़ी बैंच में लगेगा। इससे पहले हाईकोर्ट ने सात हजार कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया था और उन्हें पेंशन देने का आदेश दिया था। पूर्व कांग्रेस सरकार ने इसे सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी थी। इससे कर्मचारी पेंशन मिलने से वंचित रहे थे। प्रभावित कर्मचारी अपने स्तर पर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब शीर्ष कोर्ट में सतीश चंद्र अन्य बनाम हिमाचल सरकार केस चल रहा है। प्रदेश में चुनिंदा ही ऐसे बोर्ड व निगम हैं, जहां पेंशन की सुविधा है। ज्यादातर में यह व्यवस्था नहीं है। कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद केवल 1,000 से 1,500 रुपये ही मिलते हैं जबकि ये सभी नियमित कर्मचारी हैं। इन्हें तीन दशक से अधिक समय तक संस्थानों में सेवाएं देने के बाद भी पेंशन सुविधा नहीं है। कर्मचारियों ने इस मुद्दे को चुनाव से पहले भी प्रमुखता से उठाया था। हालांकि पूर्व सरकार ने पेंशन देने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी।