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वीआइपी क्षेत्रों में नहीं जाएंगे पानी के टैंकर

------------------ जागरण संवाददाता, शिमला : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राजधानी शिमला में पेयजल संकट

By JagranEdited By: Published: Tue, 29 May 2018 10:24 PM (IST)Updated: Tue, 29 May 2018 10:24 PM (IST)
वीआइपी क्षेत्रों में नहीं जाएंगे पानी के टैंकर
वीआइपी क्षेत्रों में नहीं जाएंगे पानी के टैंकर

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जागरण संवाददाता, शिमला : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राजधानी शिमला में पेयजल संकट पर सख्ती दिखाई दी है। हाईकोर्ट ने शिमला शहर के भीतर आने वाले वीआइपी क्षेत्रों सहित जजों जिनमें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं, मंत्रियों, विधायकों, नौकरशाहों, पुलिस अधिकारियों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को टैंकरों से पानी की सप्लाई पर रोक लगाने के आदेश दिए। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के आवास व कार्यालय को टैंकरों से पानी आपूर्ति से छूट रहेगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने एक सप्ताह तक शहर में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्यो व गाड़ियों के धोने पर पाबंदी लगाने के आदेश भी दिए। एक सप्ताह के बाद संबंधित समिति इस पाबंदी को बढ़ाने अथवा खत्म करने का निर्णय लेगी। कोर्ट ने मुख्य सचिव को आदेश दिए कि वह आर्मी के अनाडेल स्थित गोल्फ कोर्स को दिए जाने वाले पानी को नगर निगम को डायवर्ट करने के लिए सेना के अधिकारियों से बात करें और ऐसी ही बात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवास स्टडीज से करने को कहा है जिसके पास बहुत बड़ी भंडारण क्षमता के टैंक हैं। कंट्रोल रूम में पैरालीगल वालंटियर तैनात होंगे

हाईकोर्ट ने जिला जज शिमला जो जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी के अध्यक्ष भी हैं, को कंट्रोल रूमों में पैरालीगल वालंटियरों की तैनाती करने के आदेश भी दिए। निगम आयुक्त ने साढ़े तीन मिलियन लीटर पर डे (एमएलडी) पानी की लीकेज रोकने के लिए उठाए गए कदमों से कोर्ट को अवगत कराया। कोर्ट ने उन्हें यह कदम शपथपत्र के माध्यम से कोर्ट को बताने के आदेश भी दिए। कोर्ट ने उन्हें यह बताने को भी कहा कि स्थानीय जलस्रोतों का किस तरह उचित उपयोग हो सकता है ताकि इस समस्या से हमेशा के लिए निजात मिल सके। कोर्ट ने पाया कि अब शहर को तीन जोन में बाटा गया है। प्रत्येक जोन में पानी दो दिनों के अंतराल में दिया जाना है। कोर्ट ने आशा जताई कि इस तरह से सभी बाशिदों को बराबर पानी मिल सकेगा। इस मामले पर बुधवार को फिर सुनवाई होगी जिस दौरान नगर आयुक्त को भी कोर्ट में उपस्थित रहने को कहा गया है। शिमला में बनाए चार कंट्रोल रूम जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान नगर निगम ने कोर्ट को बताया कि शिमला शहर में चार कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं जहां पानी से संबंधित शिकायत कर सकते हैं। माल रोड़ शिमला कंट्रोल रूम में 26580916 नंबर पर पदम, पॉल चंद व गिरधारी, छोटा शिमला कंट्रोल रूम में 2623760 नंबर पर रामेश्वर, तारा चंद व रामस्वरूप, संजौली चौक कंट्रोल रूम में 2842131 नंबर पर नरेश, प्रेम सिंह व पदम देव और चौड़ा मैदान कंट्रोल रूम में 2813671 नंबर पर दिनेश चंद्र, संतराम व राजेंदर से बात कर पानी से संबंधित शिकायत व जानकारी ली जा सकती है।


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