शिमला में निर्माणाधीन 11 मंजिला होटल पर एनजीटी ने लगाई रोक
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने शिमला में बन रहे ग्यारह मंजिला भवन के काम पर रोक लगा दी है।
जागरण संवाददाता, शिमला : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने शिमला के रिड़का गांव में निर्माणाधीन 11 मंजिला होटल के भवन के काम पर रोक लगा दी है। पर्यावरण मंजूरी न लेने पर एनजीटी ने ये आदेश दिए हैं। कृषि योग्य भूमि पर होटल का निर्माण अवैध तरीके से किया जा रहा था। एनजीटी के अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल ने पर्यावरण को हुए नुकसान की रिकवरी के लिए कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। एनजीटी ने शहरी विकास विभाग निदेशक और नगर निगम आयुक्त के साथ रिपोर्ट के अवलोकन के बाद ये निर्देश दिए हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया। इसमें पाया कि मौके पर पाया कि बिना पर्यावरण मंजूरी के निर्माण कार्य चल रहा था। साथ ही नाम के लिए पौधारोपण का काम निर्माण कर रहे लोगों ने किया है। इसके साथ ही कई नियमों का उल्लंघन किया गया है। मौके पर हवा और पानी को साफ कैसे रखा जा सकेगा, इसके लिए कोई भी प्रावधान निर्माण कर रही कंपनी ने शुरू नहीं किया है।
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डॉ. बंटा ने दायर की है याचिका
एनजीटी में डॉ. पवन कुमार बंटा ने याचिका दायर की है। इसमें आरोप लगाया हैं कि प्रोजेक्ट में अवैध तरीके से 11 मंजिला भवन कृषि योग्य भूमि पर बिना किसी अनुमति के बनाया जा रहा है। आवेदक ने याचिका में निर्माण कार्य के फोटो भी संलग्न किए थे।