ऑपरेटरों को 14 से पहले लगाने होंगे टैक्सियों में मीटर
जागरण संवाददाता, शिमला : राजधानी शिमला में टैक्सी ऑपरेटरों को टैक्सियों में 14 नवंबर से मीटर लगाना अनिवार्य होगा।
जागरण संवाददाता, शिमला : राजधानी शिमला में टैक्सी ऑपरेटरों को टैक्सियों में 14 नवंबर से पहले मीटर लगाना अनिवार्य होगा। परिवहन विभाग ने इस बाबत 135 टैक्सी चालकों को अंतिम नोटिस जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि 14 नवंबर तक सभी एचपी-02 नंबर टैक्सी आपरेटर मीटर लगा ले। 15 नवंबर से परिवहन विभाग टैक्सी ऑपरेटरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाना शुरू कर देगा। बिना मीटर के एचपी-02 टैक्सी आपरेटरों की टैक्सियों के परमिट रद कर दिए जाएंगे।
बीते सप्ताह राजधानी में चलने वाली निजी टैक्सियों में मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। परिवहन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के बाद एचपी-02 नंबर वाली सभी टैक्सियों में मीटर लगाए जाने अनिवार्य किए गए हैं। न्यायालय के आदेश के चलते टैक्सियों में मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। राजधानी में आठ से अधिक कंपनियों द्वारा मीटर टैक्सी ऑपरेटरों को दिए जा रहे हैं। इनमें से टैक्सी संचालक किसी भी कंपनी का मीटर लगा सकेंगे। मीटर की कीमत 4 हजार रुपये से 6 हजार रुपये रखी गई है। इसके अलावा मीटर के साथ जीपीएस सिस्टम लगाने पर 2 हजार अतिरिक्त अदा करने पड़ेंगे।
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नापतोल विभाग से पास करवाना होगा मीटर
मीटर लगाने के बाद टैक्सी संचालकों को यह मीटर नापतोल विभाग में पास करवाना पड़ेगा। नापतोल विभाग द्वारा इसके बाद एक सर्टिफिकेट जारी होगा कि टैक्सी में मीटर लगवा दिया गया है। यह सर्टिफिकेट आरटीओ विभाग में जमा करवाकर गाड़ी की आरसी में इसे दर्ज करवाना होगा कि टैक्सी में मीटर लगाया गया है। इसके बाद सरकार द्वारा निर्धारित किराये की दरें ही टैक्सी संचालक यात्रियों से वसूल सकेंगे। नापतोल विभाग ही मीटर में सील लगाएगा ताकि ऑपरेटर द्वारा दरों से छेड़छाड़ न की जा सके।
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अभी सिर्फ 50 टैक्सियों में लगे मीटर
राजधानी में चल रही 135 एचपी-02 टैक्सियों में से केवल 50 टैक्सियों में ही मीटर लगे हैं। मीटर लगने के बाद 50 आपरेटरों ने ही अपना सर्टिफिकेट परिवहन विभाग को सौंपा है। हालांकि मीटर लगने का क्रम जारी है और रोजाना 3 से 5 टैक्सी मीटर लग रहे हैं।
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मीटर में तय दरों से वसूलना होगा किराया
शिमला में 40 किलोमीटर के दायरे में चलने वाली टैक्सियों में मीटर लगने के बाद मीटर में तय की गई दरों के अनुसार ही टैक्सी चालक किराया वसूल सकेंगे। यदि मीटर के अनुसार टैक्सी चालक किराया नहीं वसूलता है तो परिवहन विभाग को इसकी शिकायत की जा सकती है। ऐसे में विभाग तुरंत प्रभाव से ऑपरेटर का परमिट रद करेगा।
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अभी तक राजधानी में पंजिकृत एचपी-02 नंबर की 50 टैक्सियों में मीटर लगे हैं। अन्य को नोटिस जारी किए गए हैं। 14 नवंबर तक अंतिम तिथि रखी गई है। इसके बाद मीटर न लगाने वाले आपरेटरों का परमिट रद कर दिया जाएगा।
-भूपेंद्र अत्री, आरटीओ शिमला।