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राजधानी में मीटर रीडिंग पर मिलेगा पानी का बिल

अब तक लोगों से फ्लैट रेट पर लिया था रहा था बिल, दिसंबर से शुरू होगी नई व्यवस्था।

By JagranEdited By: Published: Mon, 12 Nov 2018 09:34 PM (IST)Updated: Mon, 12 Nov 2018 09:34 PM (IST)
राजधानी में मीटर रीडिंग पर मिलेगा पानी का बिल
राजधानी में मीटर रीडिंग पर मिलेगा पानी का बिल

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-अब तक लोगों से फ्लैट रेट पर लिया था रहा था बिल, दिसंबर से शुरू होगी नई व्यवस्था जागरण संवाददाता, शिमला : अब तक शहर की जनता को फ्लैट रेट पर पानी का बिल मिल रहा था, लेकिन अब मीटर रीडिंग के आधार पर बिल जारी होना शुरू हो जाएगा। मार्च से अगस्त तक के बिल पहली दिसंबर से मीटर रीडिंग पर जारी होंगे। मीटर रीडिग के आधार पर अब उपभोक्ताओं को बिल उतना ही आएगा जितना पानी खर्च करेंगे।

20 हजार लीटर तक पानी के इस्तेमाल पर 14.50 पैसे और 20 से 30 हजार लीटर पर 25 रुपये के हिसाब से बिल चुकाना होगा। मिनिमम चार्ज 100 रुपये तय किया है, यानि सात लीटर पानी के यूज पर उपभोक्ताओं को 100 रुपये चुकाने होंगे। नगर निगम ने फिलहाल यह व्यवस्था 10 वार्डो के लिए बनाई है। दिसंबर के पहले हफ्ते पानी के बिल वितरित कर दिए जाएंगे। शिमला ग्रेटर वाटर शिमला लिमिटेड कंपनी के गठन के बाद पानी के वितरण से लेकर बिलिंग का पूरा जिम्मा अब कंपनी संभाल रही है। कंपनी सबसे पहले मार्च से पहले के जो उपभोक्ता बचे हैं उनके बिल जारी होंगे। इसके बाद एक अप्रैल से अगस्त तक के और इसके बाद अगस्त से दिसंबर तक के बिल जारी होंगे। फिर हर माह बिल दिए जाएंगे। यही नहीं लोगों को इस बार बिल लेने के लिए निगम कार्यालय नहीं आना होगा, बल्कि मीटर से ली गई रीडिग के आधार पर कंपनी के कर्मचारी खुद घर आकर बिल देंगे। नगर निगम के बिल प्रक्रिया हमेशा ही सवालों के घेरे में रही है। फ्लैट रेट के कारण नगर निगम को हर माह करोड़ों रुपये का आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। अगर हर माह बिल जारी किए जाएंगे तो आय में वृद्धि होगी।

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पूरे शहर में करीब 25 हजार मीटर

कंपनी ने पूरे शहर में 25 हजार मीटर लगाए है। इनमें डीआइटी कंपनी द्वारा तैयार किए नए सॉफ्टवेयर के तहत ही रीडिंग होगी। बिल जारी होने के बाद ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरह से लोग बिल जमा कर सकते है। बिल जमा करने के लिए इस बार 15 दिन के बजाय एक माह का समय मिलेगा।

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पीजी संचालकों पर निगम सख्त

शहर में सैकड़ों पीजी चल रहे हैं, लेकिन ये डोमेस्टिक सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। नगर निगम प्रशासन के पास कई बार शिकायत आ चुकी है। ऐसे में अब निगम ने तय किया है कि ऐसे उपभोक्ताओं को पब्लिक सर्विस गारटी एक्ट तहत ही कनेक्शन लेना अनिवार्य है। नगर निगम ने एक माह का समय दिया है। ऐसे उपभोक्ता जल्द से जल्द पानी के अलग कनेक्शन के लिए आवेदन करें।


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