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ज्वालामुखी मंदिर रास्ते से हटाया अतिक्रमण

विधि संवाददाता, शिमला : प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए ज्वालामुखी शहर से मंदिर

By JagranEdited By: Published: Thu, 19 Jul 2018 10:27 PM (IST)Updated: Thu, 19 Jul 2018 10:27 PM (IST)
ज्वालामुखी मंदिर रास्ते से हटाया अतिक्रमण
ज्वालामुखी मंदिर रास्ते से हटाया अतिक्रमण

विधि संवाददाता, शिमला : प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए ज्वालामुखी शहर से मंदिर को जाने वाले रास्ते से अवैध अतिक्रमण हटा दिया गया है। यह जानकारी एसडीएम ज्वालामुखी ने हाईकोर्ट को दी। न्यायालय को यह विश्वास दिलाया गया कि भविष्य में अगर फिर अतिक्रमण किया जाता है तो उसे तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाएगा।

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न्यायालय ने अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा दिए गए वक्तव्य पर इस मामले को बंद कर दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने पाया कि कोर्ट के आदेश के पालन में राज्य सरकार ने उचित कार्रवाई की है। एसडीएम को आदेश दिए गए थे कि वह स्थल का निरीक्षण करें और अगर वह यह पाते हैं कि उक्त रास्ते पर किसी दुकानदार ने अपनी हद से बाहर दुकान बढ़ाई है तो उसे भी तुरंत हटाने की कार्रवाई करें। जिन दो तीन दुकानों का आवंटन नगर परिषद ने अभी तक नहीं किया है उन बंद पड़ी दुकानों के आगे से भी अतिक्रमण हटाने को कहा गया था। कोर्ट ने एसडीएम को निरीक्षण के दौरान माता ज्वालाजी ट्रस्ट के मंदिर अधिकारी को अपने साथ रखने के आदेश दिए थे। एसडीएम ज्वालामुखी को 13 जुलाई तक उन द्वारा की गई कार्रवाई की स्टेटस कोर्ट के समक्ष रखने को कहा था। मामले के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के नाम पत्र लिखकर प्रार्थी ने कोर्ट को अवगत कराया था कि 2012 में हाईकोर्ट ने मंदिर मार्ग नंबर 1 पर किराया पर्चिया बंद कर दी थी। फिर भी इस मार्ग पर राजनीतिक पहुंच रखने वाले लोगों की फड़िया लग रही हैं। 2015 को मंदिर मार्ग नंबर एक पर यात्री सदन को तोड़कर दुकानें बनाई गई। वहा पर भी एक ही आदमी के नाम से 3-3 दुकानें दे दी गई। 2 दुकानें नगर परिषद ने आज दिन तक किसी को अलॉट नहीं की क्योंकि उन बंद पड़ी दुकानों के आगे राजनीतिक फड़ी वालों ने कब्जा कर रखा है। कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से की गई कार्रवाई से संतुष्ट होते हुए मामले को बंद कर दिया।


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