छह हजार करोड़ के घोटालेबाज को इंटरपोल करेगी गिरफ्तार!
इंडियन टेक्नोमेक कंपनी से जुड़े छह हजार करोड़ के कर- कर्ज घोटाले का मुख्य आरोपित अब इंटरपोल के रडार पर आएगा। हिमाचल प्रदेश की सीआइडी ने उसे रेड कॉर्नर नोटिस थमाने की पूरी तैयारी कर ली है। यह नोटिस सीबीआइ के माध्यम से इंटरपोल तक पहुंचाया जाएगा। भारत में इंटरपोल की नॉडल एजेंसी सीबीआइ है। नोटिस मिलने पर विदेशों में फरार आरोपित को इंटरपोल गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन इसके लिए संबंधित देश के साथ भारत की प्रत्यार्पण संधि होनी चाहिए।
राज्य ब्यूरो, शिमला : सिरमौर जिला के पांवटा साहिब में इंडियन टेक्नोमेक कंपनी से जुड़े छह हजार करोड़ रुपये के कर कर्ज घोटाले का मुख्य आरोपित नई दिल्ली निवासी आरके शर्मा अब इंटरपोल के रडार पर आएगा। हिमाचल प्रदेश की सीआइडी ने उसे रेड कॉर्नर नोटिस थमाने की तैयारी पूरी कर ली है। यह नोटिस सीबीआइ के माध्यम से इंटरपोल तक पहुंचाया जाएगा।
भारत में इंटरपोल की नोडल एजेंसी सीबीआइ है। नोटिस मिलने पर विदेश में फरार आरोपित को इंटरपोल गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन इसके लिए संबंधित देश के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि होनी चाहिए। संधि न होने की सूरत में नोटिस का लाभ यह होगा कि आरोपित का असली ठिकाना मालूम हो जाएगा। अभी सीआइडी को आशंका है कि आरोपित दुबई, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया आदि देश में हो सकता है। आरके शर्मा बिजली के बिलों में करीब नौ करोड़ रुपये का गड़बड़झाला करने के आरोप में 22 जून को नाहन की कोर्ट से भगोड़ा घोषित होगा। वह कर कर्ज घोटाले में अगले महीने भगोड़ा घोषित होगा। सीआइडी को उसकी दो मामलों में तलाश है। कोर्ट से गैर जमानती वारंट पहले ही जारी हो चुके हैं। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय भी मनी लांड्रिग मामले की अलग जांच कर रहा है। तीन ईटीओ की जमानत याचिका पर सुनवाई 18 जुलाई को
आबकारी एवं कराधान विभाग के तीन ईटीओ की जमानत याचिका पर वीरवार को प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। लेकिन इस पर फैसला नहीं हो पाया। अब मामले की सुनवाई 18 जुलाई को होगी। तब तक आरोपित अग्रिम जमानत पर रहेंगे। इसके अलावा इंडियन टेक्नोमेक कंपनी के निदेशक रहे अश्विनी साहू की जमानत पर सुनवाई 26 जुलाई को होगी।
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