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आरोपितों की जमानत याचिका पर सुनवाई अब 26 को

जागरण संवाददाता, शिमला : इंडियन टेक्नोमैक कंपनी में करोड़ों के घोटाले के आरोपितों तत्क

By JagranEdited By: Published: Thu, 15 Nov 2018 08:05 PM (IST)Updated: Thu, 15 Nov 2018 08:05 PM (IST)
आरोपितों की जमानत याचिका पर सुनवाई अब 26 को
आरोपितों की जमानत याचिका पर सुनवाई अब 26 को

जागरण संवाददाता, शिमला : इंडियन टेक्नोमैक कंपनी में करोड़ों के घोटाले के आरोपितों तत्कालीन आबकारी निरीक्षक दीपक सत्ती, ज्योति स्वरूप व रमेश चौहान की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 26 नवंबर के लिए टल गई है। तीनों आरोपित फिलहाल अंतरिम अग्रिम जमानत पर हैं। न्यायाधीश विवेक ठाकुर के समक्ष इन याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है।

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सीआइडी ने न्यायालय के समक्ष दायर स्टेटस रिपोर्ट में बताया है कि इंडियन टेक्नोमैक कंपनी लिमिटेड जगतपुर पांवटा साहिब ने सरकार को लगभग 21 करोड़ रुपये टैक्स अदा नहीं किया है। इसके चलते फैक्ट्री को आबकारी एवं कराधान विभाग ने सीज किया है। कंपनी ने जाली दस्तावेज तैयार कर व अधिक उत्पादन दर्शा कर विभिन्न बैंकों से ऋण लेने षड्यंत्र रचा, जिससे हिमाचल सरकार को भारी कर नुकसान हुआ है। इसके अतिरिक्त कंपनी प्रबंधन ने पांवटा साहिब स्थित आबकारी एवं कराधान विभाग व अन्य विभागों से मिलीभगत करसामान व स्क्रैब इत्यादि को चोरी-छिपे बाहर निकाला है। स्क्रैब का एक ट्रक पुलिस ने बरामद किया। कंपनी की संपत्ति को अटैच करने के बाद प्रबंधन द्वारा स्क्रैब बेचना कानूनन सही नहीं है।

सीआइडी ने आरोपितों को जमानत दिए जाने पर विरोध जताया है। जांच एजेंसी के मुताबिक आरोपितों के हस्ताक्षरों का मिलान कब्जे में दस्तावेजों के हस्ताक्षर के साथ करवाना है। यह भी जानना है कि घोटाले का पैसा किन-किन अधिकारियों को दिया है।


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