12 साल की सर्विस और 11 बार तबादला, हाईकोर्ट ने हिमाचल सरकार से तलब किया रिकॉर्ड
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के बार-बार होने वाले तबादलों पर कड़ा रुख अपनाया है। एक कर्मचारी के 12 ...और पढ़ें

हाईकोर्ट ने हिमाचल सरकार से तलब किया रिकॉर्ड (फाइल फोटो)
HighLights
हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के बार-बार तबादलों पर कड़ा रुख अपनाया
12 साल में 11 तबादलों वाले कर्मचारी के आदेश पर रोक लगाई
अदालत ने राज्य सरकार से तबादलों से संबंधित सभी रिकॉर्ड तलब किए
जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के बार-बार होने वाले तबादलों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। मात्र 12 साल की सेवा अवधि में 11 बार तबादला झेल चुके एक कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से सारा रिकॉर्ड तलब किया है।
इसके साथ ही न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ ने याचिकाकर्ता के स्थानांतरण आदेश पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। अदालत ने यह आदेश सन्नी शर्मा की ओर से दायर याचिका पर दिया है। कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ता कर्मचारी ने अपनी मौजूदा पोस्टिंग पर अभी सिर्फ दो महीने ही पूरे किए थे।
याचिकाकर्ता को अभी तक न तो वर्तमान पद से रिलीव किया गया है और न ही उसने चार्ज सौंपा है। प्रतिवादी कर्मचारी ने भी अभी तक याचिकाकर्ता के स्थान पर जॉइनिंग नहीं दी है।
कोर्ट को बताया कि 12 साल की नौकरी के दौरान याचिकाकर्ता का यह 11वां तबादला है। अदालत ने इस पर संज्ञान लेते हुए आदेश दिया कि जब तक रिलीविंग और जॉइनिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, तब तक 11 सितंबर 2023 की ट्रांसफर नोटिफिकेशन पूरी तरह स्थगित रहेगी।
कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता तथा प्रतिवादी के स्थानांतरण से संबंधित पूरा मूल रिकॉर्ड अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।
