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'CBSE स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए CTET भी मान्य', हिमाचल हाई कोर्ट ने सरकार के जवाब के बाद जारी किया आदेश

By Rohit Nagpal Edited By: Rajesh Sharma
Published: Sat, 26 Sep 2026 05:28 PM (IST)Updated: Sat, 26 Sep 2026 06:21 PM (IST)

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) एक वैध योग्यता है।

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सीबीएसई स्कूलों में सीटेट को मान्य करार दिया है। प्रतीकात्मक फोटो

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सीबीएसई स्कूलों में सीटेट को मान्य करार दिया है। प्रतीकात्मक फोटो

HighLights

  1. हिमाचल हाई कोर्ट ने CTET को शिक्षक भर्ती के लिए वैध योग्यता माना।

  2. CBSE संबद्ध सरकारी स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति हेतु CTET अब स्वीकार्य।

  3. केवल HP TET न होने पर उम्मीदवारी रद्द नहीं की जा सकेगी।

विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य के शिक्षा विभाग और भर्ती बोर्डों को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कोर्ट ने साफ किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पूरी तरह से वैध योग्यता है। केवल हिमाचल प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा न होने के आधार पर किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी को रद नहीं किया जा सकता।

यह आदेश न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने माधव महाराज शर्मा द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते सुनाया।

याचिकाकर्ता ने 16 अप्रैल 2026 को विज्ञापित शिक्षक (समाजशास्त्र) के पद के लिए आवेदन किया था। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने उनकी उम्मीदवारी को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उनके पास कट-ऑफ तारीख (14 मई 2026) से पहले का एचपी टेट  सर्टिफिकेट नहीं था। आयोग का तर्क था कि राज्य सरकार ने सीटेट को एचपी टेट के समकक्ष मान्यता नहीं दी है।

हाई कोर्ट में दी फैसले को चुनौती

इस फैसले को याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। प्रार्थी ने दलील दी कि यह भर्ती विशेष रूप से सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों के लिए की जा रही है। चूंकि याचिकाकर्ता ने विज्ञापन की आखिरी तारीख से बहुत पहले ही सीबीएसई द्वारा आयोजित सीटेट पास कर लिया था, इसलिए उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता।

सरकार से जवाब मांगा

मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने अदालत को सूचित किया कि राज्य सरकार ने इस शिक्षक भर्ती के लिए सीटेट को एक वैध योग्यता के रूप में मान्यता दे दी है। इसके साथ ही, स्कूल शिक्षा निदेशक की ओर से कोर्ट में लिखित निर्देश पेश किए गए।

शिक्षा विभाग ने स्वीकार किया कि चूंकि सीबीएसई खुद अपने संबद्ध स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सीटेट को वैध मानता है, इसलिए इस आधार पर उम्मीदवारों को बाहर नहीं किया जा सकता।

विभाग ने यह भी बताया कि अर्थशास्त्र, वाणिज्य (कॉमर्स) और टीजीटी हिंदी जैसे अन्य पदों के लिए भी सी टेट को स्वीकार करने के निर्देश पहले ही चयन आयोग को भेजे जा चुके हैं।

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