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हिमाचल में एक मालिक की 2 बसें हैं तो हो जाएं सावधान! अब 'फ्लीट' मान रूट और सीटों के हिसाब से वसूला जाएगा टैक्स

Published: Thu, 10 Sep 2026 09:45 AM (IST)

हिमाचल प्रदेश सरकार मोटर वाहन नियमों में बदलाव का प्रस्ताव लाई है, जिसके तहत एक मालिक की दो या अधिक बसों को 'यान फ्लीट' माना जाएगा।

यान फ्लीट पर हिमाचल सरकार की नई टैक्स व्यवस्था।

यान फ्लीट पर हिमाचल सरकार की नई टैक्स व्यवस्था।

HighLights

  1. एक मालिक की दो बसें अब 'यान फ्लीट' मानी जाएंगी

  2. फ्लीट बसों पर कर वास्तविक रूट और सीटों से तय होगा

  3. सरकार ने 30 दिन में सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल में एक ही मालिक की दो या इससे अधिक समान श्रेणी की बसों को अब यान फ्लीट माना जाएगा। प्रदेश सरकार ने मोटर वाहन नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है।

इसके तहत फ्लीट में शामिल हर बस पर लगने वाले मोटर वाहन कर की गणना उसके वास्तविक रूट और बस में उपलब्ध सीटों के आधार पर की जाएगी। सरकार ने इस बदलाव को लेकर आम लोगों से 30 दिन में आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं।

हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1999 में संशोधन का प्रारूप जारी कर 30 दिन में सुझाव व आपत्तियां मांगी गई है। इसके बाद ही इस पर अंतिम निर्णय होगा। विभाग के अनुसार अगर एक ही व्यक्ति या संस्था के नाम पर एक ही तरह की दो या अधिक बसें पंजीकृत हैं और ये बसें तय रूट पर चलती हैं, तो इन बसों के समूह को ‘यान फ्लीट’ कहा जाएगा।

यह व्यवस्था मंजिली बस, संविदा बस और सरकार की ओर से अधिसूचित अन्य परिवहन श्रेणी के वाहनों पर लागू हो सकती है। फ्लीट में शामिल हर बस का कर अलग से निर्धारित होगा।

इसके लिए मुख्य रूप से दो चीजें देखी जाएंगी बस वास्तव में कितनी दूरी के रूट पर चल रही है और उसमें कितनी सीटें हैं। यानी कागजों में निर्धारित रूट के बजाय बस के वास्तविक संचालन वाले मार्ग की लंबाई को कर की गणना का आधार बनाया जाएगा। सीट क्षमता भी कर निर्धारण में शामिल होगी।

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