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Shimla: सरकारी कर्मचारियों पर नकेल कसने की कोशिश में सुक्खू सरकार, सेंट्रल सिविल सर्विस नियमों में किया बदलाव

हिमाचल सरकार ने सेंट्रल सिविल सर्विस नियमों में संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार अगर किसी सरकारी कर्मचारी का तबादला 30 किलोमीटर या इससे कम दूरी पर किया जाता है तो उसे ज्वाइनिंग के लिए एक दिन मिलेगा।

By Jagran NewsEdited By: Gurpreet CheemaPublished: Thu, 25 May 2023 11:00 AM (IST)Updated: Thu, 25 May 2023 11:00 AM (IST)
Shimla: सरकारी कर्मचारियों पर नकेल कसने की कोशिश में सुक्खू सरकार, सेंट्रल सिविल सर्विस नियमों में किया बदलाव
हिमाचल सरकार ने सेंट्रल सिविल सर्विस नियमों में संशोधन किया है।

शिमला, राज्य ब्यूरो। सरकारी कर्मचारियों पर नकेल कसने के लिए प्रदेश सरकार ने सेंट्रल सिविल सर्विस नियमों में संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार, यदि किसी कर्मचारी का तबादला 30 किलोमीटर या इससे कम दूरी पर किया जाता है तो उसे ज्वाइनिंग के लिए एक दिन मिलेगा। यदि तबादला 30 किलोमीटर से अधिक दूर होता है तो उसे ज्वाइनिंग के लिए पांच दिन का समय दिया जाएगा। बीच में अवकाश आने की स्थिति में अगले कार्य दिवस पर ज्वाइनिंग देने की छूट दी गई है। वित्त विभाग की तरफ से इस आशय से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है।

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10 किलोमीटर में ज्वाइनिंग के लिए मिलता था एक दिन का समय

इससे पहले कर्मचारियों को आठ से 10 किलोमीटर में ज्वाइनिंग के लिए एक दिन का समय मिलता था। इससे अधिक अवधि पर 10 दिन का समय दिया जाता था। प्रदेश में कर्मचारियों के तबादले सरकार की सिफारिशों के आधार पर होते हैं। यदि किसी कर्मचारी का तबादला उसकी इच्छा के स्थान पर होता है, तो उसे ज्वाइन करने में परेशानी नहीं आएगी। यदि तबादला कर्मचारी की इच्छा के विपरीत होता है तो उसे परेशानी आएगी। इसी कारण कर्मचारियों के एक वर्ग को सरकार के इस निर्णय से आपत्ति है। सरकार के इस निर्णय को कर्मचारी नेताओं ने अव्यावहारिक बताते हुए इस पर पुनर्विचार करने को कहा है।

नियमों में संशोधन से कई लोग असहमत

वहीं, हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड लिमिटेड इम्पलाइज यूनियन के महासचिव हीरालाल वर्मा ने कहा कि सरकार को निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। सरकार का निर्णय व्यावहारिक नहीं है। पहले बने नियमों में परिवर्तन सही नहीं है। नए नियमों को अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पूर्व महासचिव गोपाल कृष्ण शर्मा ने कहा कि तबादलों के बाद ज्वाइनिंग के लिए पहले बने नियम व्यावहारिक हैं। सरकार को पहले बने नियमों में संशोधन नहीं करना चाहिए।


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