नशे पर सख्त सरकार, मादक पदार्थ के साथ पकड़े तो नहीं मिलेगी जमानत जाना होगा जेल
हिमाचल सरकार नशे के काले कारोबार पर लगाम लगाने के लिए एनडीपीएस बिल में संशोधन करेगी, मादक पदार्थो के साथ पकड़े जाने पर अब सीधा जेल होगी।
शिमला, राज्य ब्यूरो। जयराम सरकार ने राज्य में जड़ें जमा रहे नशे पर लगाम और आपदा प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम करने का निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार नशे के काले कारोबार पर लगाम लगाने के लिए एनडीपीएस बिल में संशोधन करेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में युवाओं में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या से निपटने और नशे के अवैध कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्स्टांसेज एक्ट में संशोधन विधेयक 2018 लाने का फैसला लिया। अब जिसके पास भी मादक पदार्थ पकड़ा जाएगा उसे सीधा जेल होगी और उसकी जमानत भी नहीं हो सकेगी।
विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणियों के 2391 पद भरे जाएंगे। इसमें से 2322 पदों की भर्ती आउटसोर्स से होगी। 517 जलापूर्ति व सिंचाई योजनाओं के संचालन को आउटसोर्सिंग एजेंसी से 2322 कर्मियों को आउटसोर्स करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई। सचिवालय में राजस्व विभाग के तहत आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा राज्य कार्यान्वयन समिति के सहयोग के लिए आपदा प्रबंधन निदेशालय सृजित करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 34 पदों का भी सृजन किया गया है। इसके अलावा आपातकालीन स्थितियों का सामना करने के लिए राष्ट्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली के तहत हर जिले के लिए 13 बोलेरो वाहन खरीदने का भी निर्णय लिया। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर शराब के ठेके खोलने की मंजूरी दे दी है। बैठक में चर्चा के बाद राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों पर एल-2 और एल-14 लाइसेंस के पर 59 ठेके खोलने का निर्णय लिया।
सीआइआइ करेगा सहभागिता
बैठक में इन्वेस्टर मीट में राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए धर्मशाला में 10 से 11 जून को प्रस्तावित हिमाचल प्रदेश निवेशक सम्मेलन 2019 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआइआइ) को राष्ट्रीय सहभागी के रूप में चयन करने का फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने राष्ट्र, राज्य अथवा अपने संबंधित क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को उनकी संबंधित ग्राम पंचायतों में ग्राम गौरव पट्ट लगाने के लिए दिशानिर्देशों को मंजूरी
दी। मौजूदा अधिनियम की कमियों को दूर करने तथा इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए जमाकर्ताओं के हितों, वित्तीय प्रतिस्थापनाओं के लिए संरक्षण अधिनियम, 1999 में जरूरी संशोधन करने को अपनी मंजूरी प्रदान की।
रोपवे व रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकास निगम बनेगा
सभी रज्जू मार्गों तथा मास रैपिड परिवहन प्रणाली परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करने तथा परियोजनाओं को पब्लिक प्राइवेट पार्टनशिप (पीपीपी), बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर (बीओटी), इंजीनिर्यंरग, खरीद व निर्माण (ईपीसी) आधार पर अपनाने के लिए परिवहन विभाग के नियंत्रण में राज्य में रोपवे व रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकास निगम बनाने का निर्णय लिया।
प्रदेश मंत्रिमंडल के फैसले
-आपदा प्रबंधन निदेशालय सृजित होगा
-2391 पद विभिन्न विभागों में भरे जाएंगे
- 517 जलापूर्ति तथा सिंचाई योजनाएं संचालन के लिए होंगी आउटसोर्स
-59 शराब के ठेके राष्ट्रीय मार्ग पर खुलेंगे
-13 वाहन हर जिला में राष्ट्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली के लिए खरीदे जाएंगे