भरवाई से चिंतपूर्णी पुण्य स्थल तक जल्द हटाएं अवैध कब्जे
जागरण संवाददाता, शिमला : प्रदेश उच्च न्यायालय ने अम्ब के एसडीएम को आदेश दिए हैं कि वह भरवाई
जागरण संवाददाता, शिमला : प्रदेश उच्च न्यायालय ने अम्ब के एसडीएम को आदेश दिए हैं कि वह भरवाई से चिंतपूर्णी पुण्य स्थल तक जाने वाली सड़क पर किए गए कब्जों को तुरंत हटाए। अगर जरूरी हुआ तो संबंधित पुलिस अधीक्षक उन्हें पर्याप्त पुलिस सहायता मुहैया करवाए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने भरवाई से चिंतपूर्णी माता मंदिर तक किए गए अवैध कब्जों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए यह आदेश पारित किए हैं।
न्यायालय ने कहा कि हर वर्ष नवरात्र के दौरान चार लाख के करीब लोग चिंतपूर्णी माता के दर्शन के लिए आते हैं। मगर इनके ठहरने के लिए कोई भी प्रबंध नहीं किया गया है। न्यायालय ने मंदिर अधिकारी यानी जिलाधीश ऊना के शपथ पत्र का अवलोकन करने के पश्चात पाया कि माता के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए किसी भी तरह का इंतजाम नहीं किया गया है ताकि वह गर्मी या बारिश के दिनों में दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार आराम से कर सकें। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भरवाई से मंदिर तक जाने वाली सड़क पर अवैध कब्जे किए गए हैं ऐसा कर हिमाचल प्रदेश रोड साइड कंट्रोल एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। पंजाब के फगवाड़ा निवासी मुनीष सुधीर द्वारा हाईकोर्ट के नाम लिखे पत्र पर संज्ञान लेने के पश्चात न्यायालय ने यह आदेश पारित किए हैं। मामले पर सुनवाई 19 जून को होगी।