वन विभाग के अतिरिक्त सचिव व मुख्य अरण्यपाल हाईकोर्ट में तलब
प्रदेश हाईकोर्ट ने वन विभाग के अतिरिक्त सचिव एवं मुख्य अरण्यपाल को कोर्ट के आदेशों की अनुपालना न करने पर व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए है।
विधि संवाददाता, शिमला : प्रदेश हाईकोर्ट ने वन विभाग के अतिरिक्त सचिव व मुख्य अरण्यपाल को न्यायालय के आदेश का पालन न करने पर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। वरिष्ठ न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं संजीव कुमार व गुलाब सिंह द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया।
हाईकोर्ट ने वर्ष 2010 में वन विभाग को आदेश दिया था कि वह याचिकाकर्ताओं को काम होने की एवज में लगातार नौकरी पर रखे। वन विभाग ने याचिकाकर्ताओं को काम उपलब्ध होने के बावजूद नौकरी पर नहीं रखा। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि वन विभाग में काम है मगर विभाग जानबूझकर उन्हें नौकरी पर वापस नहीं रख रहा है। विभाग ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के बाद 14 अगस्त को वन विभाग को शपथपत्र के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। हाईकोर्ट ने विभाग द्वारा दायर शपथपत्र से असंतुष्टि जताते हुए इन अधिकारियों को कोर्ट में पेश होने को कहा है। कोर्ट ने इन अधिकारियों को मामले जुड़े तमाम दस्तावेजों को भी कोर्ट में पेश करने का आदेश जारी किया है। मामले पर सुनवाई तीन अक्टूबर को होगी।