हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी दागी अधिकारियों की सूची
प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से उन सभी अधिकारियों की सूची तलब की है जिनके खिलाफ उनकी दागी छवि के कारण 1 जनवरी 2010 के बाद या तो आपराधिक मामले दायर किए गए है या उनके खिलाफ विभागीय जांच लम्बित पड़ी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या उन्होंने इस तरह के किसी अधिकारी को समय से पहले जनहित को ध्यान में रखते हुए सेवानिवृत्त किया है या नहीं।
विधि संवाददाता, शिमला : हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से उन सभी अधिकारियों की सूची मांगी है जिनके खिलाफ उनकी दागी छवि के कारण एक जनवरी 2010 के बाद या तो आपराधिक मामले दायर किए गए या उनके खिलाफ विभागीय जांच लंबित है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने सरकार से पूछा है कि क्या उन्होंने इस तरह के किसी अधिकारी को समय से पहले जनहित को ध्यान में रखते हुए सेवानिवृत्त किया है या नहीं? मुख्य सचिव द्वारा दायर शपथपत्र का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने पाया कि इसमें सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के नाम नहीं दिए गए हैं जो कि दागी छवि के कारण विभागीय, विजिलेंस या पुलिस जांच का सामना कर रहे हैं। फिलहाल न्यायालय के समक्ष दाखिल की गई सूची के मुताबिक 28 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही है। वहीं, 16 अधिकारियों के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों के समक्ष या तो आपराधिक मामले लंबित हैं या उन्हें सजा होने के कारण बड़ी अदालतों में अपीलें लंबित हैं। न्यायालय ने पहले ही इस तरह के अधिकारियों को संवेदनशील पदों से हटाने के संबंध में आदेश जारी कर रखे हैं। मामले पर सुनवाई 19 जून को होगी।