Move to Jagran APP

दोहरे हत्याकांड में दोषी के आजीवन कारावास पर हाईकोर्ट की मुहर

प्रदेश उच्च न्यायालय ने दोहरे हत्याकांड मामले में दोषी नेपाली अमर बहादुर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिमला द्वारा सुनाई आजीवन कारावास की सजा पर अपनी मुहर लगा दी है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 03 Apr 2019 09:37 PM (IST)Updated: Thu, 04 Apr 2019 06:36 AM (IST)
दोहरे हत्याकांड में दोषी के आजीवन कारावास पर हाईकोर्ट की मुहर
दोहरे हत्याकांड में दोषी के आजीवन कारावास पर हाईकोर्ट की मुहर

जागरण संवाददाता, शिमला : प्रदेश उच्च न्यायालय ने दोहरे हत्याकांड में दोषी नेपाली अमर बहादुर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिमला द्वारा सुनाई आजीवन कारावास की सजा पर मुहर लगा दी है। वरिष्ठ न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी व न्यायाधीश चंद्रभूषन बारोवालिया की खंडपीठ ने दोषी द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि निचली अदालत का फैसला तर्कसंगत है।

loksabha election banner

अपील में दिए तथ्यों के अनुसार 10 जुलाई 2014 को जुब्बल तहसील के सरस्वती नगर निवासी मां व बेटे को दोषी नेपाली ने कुल्हाड़ी से मार दिया था। पुलिस स्टेशन जुब्बल में दोषी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ। जांच कार्य पूरा होने के बाद ट्रायल के लिए सत्र न्यायाधीश शिमला की अदालत के समक्ष दोषी के खिलाफ चालान पेश किया गया। अभियोजन पक्ष ने दोषी के खिलाफ दोष साबित करने लिए 18 गवाह पेश किए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने प्रार्थी के खिलाफ दोष साबित होने पर दो मई 2016 को उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी। प्रार्थी दोषी ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिमला के इस फैसले को हाईकोर्ट के समक्ष अपील के माध्यम से चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिमला द्वारा पारित आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.