दोहरे हत्याकांड में दोषी के आजीवन कारावास पर हाईकोर्ट की मुहर
प्रदेश उच्च न्यायालय ने दोहरे हत्याकांड मामले में दोषी नेपाली अमर बहादुर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिमला द्वारा सुनाई आजीवन कारावास की सजा पर अपनी मुहर लगा दी है।
जागरण संवाददाता, शिमला : प्रदेश उच्च न्यायालय ने दोहरे हत्याकांड में दोषी नेपाली अमर बहादुर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिमला द्वारा सुनाई आजीवन कारावास की सजा पर मुहर लगा दी है। वरिष्ठ न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी व न्यायाधीश चंद्रभूषन बारोवालिया की खंडपीठ ने दोषी द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि निचली अदालत का फैसला तर्कसंगत है।
अपील में दिए तथ्यों के अनुसार 10 जुलाई 2014 को जुब्बल तहसील के सरस्वती नगर निवासी मां व बेटे को दोषी नेपाली ने कुल्हाड़ी से मार दिया था। पुलिस स्टेशन जुब्बल में दोषी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ। जांच कार्य पूरा होने के बाद ट्रायल के लिए सत्र न्यायाधीश शिमला की अदालत के समक्ष दोषी के खिलाफ चालान पेश किया गया। अभियोजन पक्ष ने दोषी के खिलाफ दोष साबित करने लिए 18 गवाह पेश किए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने प्रार्थी के खिलाफ दोष साबित होने पर दो मई 2016 को उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी। प्रार्थी दोषी ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिमला के इस फैसले को हाईकोर्ट के समक्ष अपील के माध्यम से चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिमला द्वारा पारित आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है।