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आरोपित पुलिस कर्मियों के शपथपत्र खोलने का आदेश

प्रदेश हाईकोर्ट में कोटखाई में छात्रा से दुष्कर्म व हत्या मामला

By JagranEdited By: Published: Thu, 20 Sep 2018 10:03 PM (IST)Updated: Thu, 20 Sep 2018 10:03 PM (IST)
आरोपित पुलिस कर्मियों के शपथपत्र खोलने का आदेश
आरोपित पुलिस कर्मियों के शपथपत्र खोलने का आदेश

विधि संवाददाता, शिमला : प्रदेश हाईकोर्ट में कोटखाई में छात्रा से दुष्कर्म व हत्या मामले में सूरज की मौत के आरोपित पुलिस कर्मियों के सील्ड कवर में रखे शपथपत्रों को खोलने के आदेश दिए हैं। इन शपथपत्रों की प्रतिया सीबीआइ सहित अन्य पक्षकारों को सौंपने को कहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने हाईकोर्ट रजिस्ट्रार को सीबीआइ के आवेदन का निपटारा करते हुए उपरोक्त आदेश जारी किए। सीबीआइ ने कोर्ट से आग्रह किया था कि दुष्कर्म मामले में गवाह बनाए पुलिस कर्मी दीप चंद के शपथपत्र की प्रतिलिपि दी जाए, ताकि उसके होने वाले बयान व शपथपत्र में दी जानकारी आपस में परखी जा सके। दीप चंद मामले में जाच अधिकारी था। सीबीआइ ने कहा कि वह इस मामले में अन्य सभी निजी प्रतिवादी पुलिसकर्मियों के शपथपत्र भी चाहती है। सीबीआइ ने सभी शपथपत्रों की प्रतिलिपि भी कोर्ट से मागी थी।

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कोर्ट ने सीबीआइ के आवेदन का निपटारा करते हुए स्पष्ट किया कि वह कानून के अनुसार शपथपत्रों को हासिल कर इनका इस्तेमाल ट्रायल के दौरान कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस कर्मियों के शपथपत्र लेने का उद्देश्य यह था कि वे मामले की जाच में पूरा सहयोग करेंगे। यह शपथपत्र इसलिए भी लिए गए ताकि जाच के दौरान उनके ध्यान में आई सभी बातें सामने आ सकें। गौर रहे कि कथित आरोपित सूरज की लॉकअप में हत्या की गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान वाली जनहित याचिका में तत्कालीन एसआइटी प्रमुख पूर्व आइजी जहूर एस जैदी समेत आठ पुलिसकर्मियों को प्रतिवादी बनाया। उन्हें मामले में की जाच का विस्तृत ब्योरा शपथपत्र के माध्यम से देने के आदेश दिए थे। प्रतिवादी पुलिसकर्मियों ने शपथपत्र सील्ड कवर में दायर किए थे। सीबीआइ ने सीबीआइ कोर्ट में चार्जशीट दायर करने से पहले भी यह शपथपत्र मागे थे, परंतु हाईकोर्ट ने सौंपने से इंकार कर दिया था क्योंकि सीबीआइ जाच लंबित थी। अब जबकि दोनों ही मामलों में चार्जशीट दायर की जा चुकी है, इसलिए सीबीआइ इन शपथपत्रों में दी जानकारियों का इस्तेमाल ट्रायल के दौरान कर सकेगी।


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