विद्युत कर्मचारियों के प्रदर्शन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
जागरण संवाददाता शिमला प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों के धरना-प्रदश्
जागरण संवाददाता, शिमला : प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों के धरना-प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने आदेश में स्पष्ट किया है कि मांगों को मनवाने के लिए राज्य विद्युत बोर्ड के कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते हैं। कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। हाईकोर्ट पहले ही डॉक्टरों द्वारा की गई हड़ताल को गैरकानूनी करार दे चुका है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अगर कोई सदस्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के निर्णय से नाखुश है तो वह सक्षम न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष मामला रख सकते हैं। न्यायालय इन लोगों को कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देगा। अगर फिर भी वह नहीं माने तो उनके खिलाफ विभागीय व आपराधिक मामले दर्ज करने के अलावा उन्हें न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने के लिए अवमानना के मामले का सामना करना पड़ेगा। मामले पर सुनवाई 29 अक्टूबर के लिए निर्धारित की गई है।