Move to Jagran APP

कोरोना से ठीक हुए मरीजों के लिए खोलें विशेष ओपीडी सेंटर

प्रदेश हाई कोर्ट ने कोरोना से ठीक हुए मरीजों की चिकित्सीय देखरे

By JagranEdited By: Published: Thu, 17 Dec 2020 08:11 PM (IST)Updated: Thu, 17 Dec 2020 08:11 PM (IST)
कोरोना से ठीक हुए मरीजों के लिए खोलें विशेष ओपीडी सेंटर
कोरोना से ठीक हुए मरीजों के लिए खोलें विशेष ओपीडी सेंटर

विधि संवाददाता, शिमला : प्रदेश हाई कोर्ट ने कोरोना से ठीक हुए मरीजों की चिकित्सीय देखरेख के लिए विशेष ओपीडी (बाह्य रोगी विभाग) केंद्र खोलने के लिए सरकार को पक्ष रखने के आदेश दिए। मुख्य न्यायाधीश लिगप्पा नारायण स्वामी व न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ के समक्ष जनहित से जुड़े मामले के पक्षकारों ने बताया कि कोरोना को मात देकर ठीक हुए मरीज अपनी देखरेख सही ढंग से नहीं कर पाते या उन्हें नेगेटिव आने के बावजूद जांच की जरूरत रहती है। इसलिए ऐसे मरीजों के लिए विशेष ओपीडी केंद्र खोले जाएं।

loksabha election banner

मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि कोविड केयर सेंटरों में सभी मरीजों को एक ही तरह का खाना दिया जाता है। यह संभवत: हर मरीज के लिए उपयुक्त नहीं होता। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए कि वह ऐसे मरीजों को विशेष तरह का भोजन उपलब्ध कराने पर विचार करे अथवा उन्हें घर का खाना खाने के लिए स्वीकृति प्रदान करे। आदेश दिए कि उन मरीजों के अटेंडेंट (तीमारदार) को विशेष प्रमाणपत्र अथवा पास जारी करें जिन्हें निजी अटेंडेंट की जरूरत हो। इससे मरीजों की उचित देखभाल करने में मदद मिलेगी। कोर्ट ने कोरोना रोगी विशेषकर मधुमेह रोगी, बुजुर्ग व बच्चों को विशेष डाइट उपलब्ध करवाने के आदेश भी दिए। मामले पर अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.