एसएमसी शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई टली, अब आठ को होगी
विधि संवाददाता शिमला सुप्रीम कोर्ट में स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) शिक्षको द्वारा हाईकोर्ट
विधि संवाददाता, शिमला : सुप्रीम कोर्ट में स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) शिक्षको द्वारा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई आठ अक्टूबर के लिए टल गई है। सुप्रीम कोर्ट में वीरवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि वह हाईकोर्ट के फैसले को एसएलपी के माध्यम से चुनौती देना चाहती है।
हाईकोर्ट ने एसएमसी शिक्षकों की नियुक्तियों को रद करने का फैसला सुनाया था। प्रार्थी कुलदीप कुमार व अन्यों ने सरकार द्वारा स्टॉप गैप अरेंजमेंट के नाम पर एसएमसी भर्तियां को हाईकोर्ट में यह कहते हुए चुनौती दी थी कि एसएमसी शिक्षकों की नियुक्ति गैरकानूनी हैं और यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। कोर्ट ने फैसले में स्पष्ट किया था कि सरकार छह महीने के भीतर नियमों के तहत अध्यापकों की नियुक्तियां करे। इन आदेश को एसएमसी पीरियड बेस अध्यापकों के संघ व कुछ एसएमसी अध्यापकों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
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हाईकोर्ट में आज फिर से होगी सुनवाई
हाईकोर्ट में भी एसएमसी शिक्षकों के मामले को लेकर सरकार के आवेदन पर सुनवाई हुई। सरकार ने हाईकोर्ट से फैसले पर अमल करने के लिए अधिकतम एक साल का समय मांगा। सरकार का कहना है कि एसएमसी अध्यापक दुर्गम क्षेत्रों में कोरोना काल के दौरान भी सेवाएं दे रहे हैं। इसलिए मौजूदा कोरोना संकट को देखते हुए इनकी सेवाएं फिलहाल जरूरी हैं। सुनवाई के दौरान इन नियुक्तियों को चुनौती देने वाले प्रार्थियों की ओर से बताया गया कि सुप्रीमकोर्ट में भी आज इस मामले को लेकर सुनवाई हो रही है । जिस कारण कोर्ट ने सरकार के आवेदन पर सुनवाई शुक्रवार के लिए टाल दी।