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इंडियन टेक्नोमेक घोटाला: तीन अधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई टली

Indian Technoma scam.सिरमौर जिला के पांवटा साहिब में इंडियन टेक्नोमेक कंपनी में हुए घोटाले के आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई टल गई है।

By Edited By: Published: Mon, 26 Nov 2018 09:21 PM (IST)Updated: Tue, 27 Nov 2018 08:48 AM (IST)
इंडियन टेक्नोमेक घोटाला: तीन अधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई टली
इंडियन टेक्नोमेक घोटाला: तीन अधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई टली

शिमला, जेएनएन। सिरमौर जिला के पांवटा साहिब में इंडियन टेक्नोमेक कंपनी में हुए करोड़ों के घोटाले के आरोपितों तत्कालीन आबकारी निरीक्षक दीपक सत्ती, ज्योति स्वरूप व रमेश चौहान की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 30 नवंबर के लिए टल गई है। तीनों आरोपित अंतरिम अग्रिम जमानत पर हैं। न्यायाधीश विवेक ठाकुर के समक्ष इन याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है।

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सीआइडी द्वारा न्यायालय के समक्ष दायर स्टेटस रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन टेक्नोमेक कंपनी लिमिटेड जगतपुर पांवटा साहिब द्वारा राज्य सरकार का लगभग 2100 करोड़ रुपये टैक्स अदा न करने पर फैक्ट्री को आबकारी एवं कराधान विभाग ने सीज किया है। कंपनी अधिकारियों द्वारा जाली दस्तावेज तैयार कर व अधिक उत्पादन दर्शाकर विभिन्न बैंकों से ऋण लेने के लिए षड्यंत्र रचा गया। इससे हिमाचल सरकार को भारी कर नुकसान हुआ है। कंपनी के प्रबंधन ने पावटा साहिब स्थित आबकारी एवं कराधान विभाग व अन्य विभागों के अधिकारियों से मिलीभगत कर कंपनी के अंदर रखे सामान आदि को चोरी छिपे बाहर निकाला। एक स्क्रैप ट्रक को पुलिस द्वारा बरामद किया गया। कंपनी की संपत्ति को अटैच करने के बाद इस तरह कंपनी प्रबंधन द्वारा स्कैप बेचना कानूनन सही नहीं है।

इसके अलावा सीआइडी की ओर से प्रार्थियों को जमानत दिए जाने पर विरोध जताया गया। इसके अनुसार प्रार्थियों के नमूना हस्ताक्षर लिए जाने हैं। इनका मिलान कब्जा में लिए गए दस्तावेजों के हस्ताक्षर के साथ होना है। जांच में पाया गया है कि कंपनी के लिए कच्चा माल बाहर से आता था तथा तैयार माल बाहर जाता था। इसका बेहराल बैरियर पर इंद्राज किया जाता था। बैरियर पर फार्म 26-ए काटा जाता था। फार्म पर उस समय ड्यूटी पर तैनात आबकारी निरीक्षक की मुहर लगती थी। आबकारी विभाग के निरीक्षकों की यह मुहर भी नहीं मिल रही है।


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