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नूरपुर व झंझीड़ी बस हादसा मामले की सुनवाई अब तीन जुलाई को

शिमला के झंझीड़ी में हुए दर्दनाक स्कूल बस हादसे के पश्चात ऐसे ही एक हादसे से जुड़ी जनहित याचिका पर अब तीन जुलाई को सुनवाई होगी।

By Edited By: Published: Mon, 01 Jul 2019 10:14 PM (IST)Updated: Tue, 02 Jul 2019 03:51 PM (IST)
नूरपुर व झंझीड़ी बस हादसा मामले की सुनवाई अब तीन जुलाई को
नूरपुर व झंझीड़ी बस हादसा मामले की सुनवाई अब तीन जुलाई को

शिमला, जेएनएन। प्रदेश हाईकोर्ट ने झंझीड़ी व नूरपुर बस हादसे की सुनवाई अब तीन जुलाई को होगी। मुख्य न्यायाधीश वी रामासुब्रमण्यन की खंडपीठ ने यह फैसला लिया। प्रदेश के पूर्व महाधिवक्ता एवं नूरपुर बस हादसे के मामले में नियुक्त कोर्टमित्र श्रवण डोगरा तथा अन्य कई अधिवक्तताओं ने भी उक्त मामले पर सुनवाई करने के लिए मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के समक्ष गुहार लगाई।

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कोर्ट ने झंझीड़ी मामले की सुनवाई नूरपुर स्कूल बस हादसे में लंबित जनहित याचिका वाले मामले के साथ संलग्न कर तय की। गत वर्ष नौ अप्रैल को नूरपुर में हुए बस हादसे में 26 स्कूली विद्यार्थियों समेत 29 लोगों की मौत हो गई थी। हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल को इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया था। कोर्ट ने सरकार को शपथपत्र के माध्यम से यह स्पष्टीकरण देने को कहा था कि प्रदेश के सभी निजी शिक्षण संस्थानों में बच्चों को घरों से स्कूलों तक लाने व ले जाने के लिए इस्तेमाल होने वाली व्यवस्था पर निगरानी रखने के लिए कोई प्रणाली बनाई गई है या नहीं?

स्कूलों की परिवहन सुविधा का प्रावधान नहीं हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा दायर शपथपत्र में बताया गया कि बोर्ड के निजी शिक्षण संस्थानों की मान्यता से जुड़े नियमों के तहत इन स्कूलों की परिवहन सुविधा को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सभी स्कूलों के विद्यार्थियों के यातायात को लेकर जरूरी एडवाइजरी जारी की थी।


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