Himachal Politics: राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन को HC ने जारी किया नोटिस, सिंघवी ने पर्ची सिस्टम को लेकर दी थी चुनौती
हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव मामले में चुनाव आयोग व सांसद हर्ष महाजन (Rajya Sabha MP Harsh Mahajan Notice) को नोटिस जारी किया है। साथ ही 23 मई तक जवाब भी मांगा है। दरअसल राज्यसभा प्रत्याशी रहे अभिषेक मनु सिंघवी (Candidiate Abhishek Manu Singhvi) ने पर्ची सिस्टम को लेकर याचिका दायर की थी।
जागरण संवाददाता,शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका पर सुनवाई के बाद चुनाव आयोग व सांसद हर्ष महाजन को नोटिस जारी किया है। इनसे 23 मई तक जवाब मांगा है।
प्रार्थी की ओर से हर्ष महाजन को उनकी ई-मेल पर नोटिस की तामील करवाने की गुहार भी लगाई थी, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार करते हुए साधारण प्रचलित माध्यम से नोटिस की तामील करवाने का आदेश दिया। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।
हिमाचल से कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्यसभा चुनाव में मतदान में बराबरी के बाद पर्ची सिस्टम से निकाले गए परिणाम को चुनौती दी है। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार दोनों उम्मीदवारों को 34-34 मत प्राप्त हुए थे। इसके बाद पर्ची से नाम निकाला गया। नाम अभिषेक मनु सिंघवी का निकला।
विजेता घोषित करने का तरीका गलत: सिंघवी
परंपरा के अनुसार, जिसके नाम की पर्ची निकले, उसे न गिन कर दूसरे प्रत्याशी को विजेता घोषित किया जाता है। सिंघवी का कहना है कि जिस तरह से भाजपा प्रत्याशी को विजेता घोषित किया गया, वह गलत है। पर्ची निकलने के हिसाब से जिस उम्मीदवार की जीत होनी चाहिए थी, उसके विपरीत दूसरे उम्मीदवार को जितवाया गया, जो कानूनी रूप से गलत है।
इन आरोपों को आधार बनाते हुए प्रार्थी ने हिमाचल हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। 27 फरवरी को हिमाचल राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें तीन निर्दलीय विधायकों व छह कांग्रेस विधायकों (सभी अब भाजपा में शामिल हो गए हैं) ने कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी के विरुद्ध मत दिया था। 68 सदस्यों वाली हिमाचल विधानसभा में 34-34 पर मामला अटकने के बाद पर्ची से विजेता तय किया गया था।