धर्मपुर-राजपुरा सड़क का निर्माण छह माह में करवाए सरकार : कोर्ट
प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को छह माह में धर्मपुर-राजपुरा
विधि संवाददाता, शिमला : प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को छह माह में धर्मपुर-राजपुरा सड़क का निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। न्यायधीश सुरेश्वर ठाकुर व न्यायधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने कहा कि हिमाचल एक कल्याणकारी राज्य है और वह स्थानीय निवासियों की सड़कों तक पहुंच जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए कानून के तहत बाध्य है।
न्यायालय ने यह आदेश ठियोग उपमंडल के अंतर्गत धर्मपुर के निवासियों की याचिका पर दिए, जिसमें उन्होंने धर्मपुर-राजपुरा रोड को वाहन योग्य बनाने के लिए आदेश देने की गुहार लगाई है। याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार इस सड़क कार्य को पूरा नहीं कर रही है और इस कारण इस पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। अदालत ने आगे कहा कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 को जीवन के अधिकार से जोड़ते हुए केवल अस्तित्व के लिए नहीं बनाया है। पहाड़ी निवासियों के लिए सड़क जैसी सुविधा देना जीवन जीने की गुणवत्ता के लिए आवश्यक है। उन्हें सड़क की पहुंच से इनकार करना संवैधानिक रूप से जीवन के मौलिक अधिकार की गारंटी के खिलाफ होगा।