अन्य राज्यों के सरकारी कर्मी, अधिकारी बच्चों के नाम पर नहीं खरीद सकेंगे जमीन
हिमाचल में अन्य राज्यों के कर्मचारी या आइएएस, आइपीएस अधिकारियों के बच्चे प्रदेश में जमीन नहीं खरीद सकेंगे।
शिमला, राज्य ब्यूरो। हिमाचल में सरकारी नौकरी कर रहे अन्य राज्यों के कर्मचारी या आइएएस, आइपीएस अधिकारियों के बच्चे प्रदेश में मकान बनाने के लिए जमीन नहीं खरीद सकेंगे। सरकार ने ऐसे कर्मचारियों के बच्चों के नाम पर जमीन लेने पर तत्काल रोक लगा दी है। अब इस मामले में स्थिति साफ होगी कि राजस्व कानून में जमीन खरीदने के लिए क्या व्यवस्था है।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में जमीन खरीदने के मामले में पूर्ववर्ती व्यवस्था कायम रहेगी। जमीन खरीदने से संबंधित शंका का समाधान करने के लिए मामला विधि विभाग को भेजा है। विधि विभाग से राजस्व कानून का परीक्षण करवाया जाएगा। उन्होंने आला अधिकारियों को लताड़ लगाई और कहा कि राजस्व नियमों के संदर्भ में जानकारी देने से पहले इनका आकलन कर लिया करें।
मुसीबत बना उपायुक्तों को जारी पत्र
अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) के निर्देशानुसार सभी जिला उपायुक्तों को अवगत करवाया गया था कि अधिकारियों व कर्मचारियों के बच्चे जमीन खरीद सकते हैं। यदि वे प्रदेश से बाहर भी नौकरी करते हों तो भी वे मकान बनाने के लिए यहां जमीन खरीद सकते हैं। मकान बनाने के लिए जमीन खरीदने को लेकर कोई प्रमाणपत्र देने की जरूरत नहीं होगी। 25 जुलाई को अतिरिक्त मुख्य सचिव के आदेशानुसार राजस्व विभाग के संयुक्त सचिव ने सभी उपायुक्तों को पत्र जारी किया था। इस पत्र ने सरकार के सामने मुसीबत खड़ी कर दी थी ।
क्या है धारा 118
अन्य राज्यों के नागरिक हिमाचल के किसी भी हिस्से में कृषि योग्य जमीन नहीं खरीद सकते हैं। यदि कोई गैर हिमाचली राज्य में उद्योग स्थापित करना चाहता है या व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करना चाहता है तो सरकार धारा-118 के अधीन उसे जमीन खरीदने की इजाजत देती है विधि विभाग बताएगा नियम 38-ए जमीन खरीदने पर रोक के बाद अब विधि विभाग बताएगा कि भू-राजस्व अधिनियम-1972 के तहत आने वाला नियम-38-ए क्या कहता है। स्पष्ट होगा कि क्या अन्य राज्य का कोई व्यक्ति प्रदेश में परिवार के साथ रहने के लिए जमीन खरीद सकता है या नहीं या आइएएस अधिकारी या सरकारी कर्मियों के बच्चे जमीन खरीद पाएंगे या नही।
उपायुक्त कांगड़ा ने मांगा था स्पष्टीकरण
जमीन खरीदने के मामले में कांगड़ा के उपायुक्त ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था। पूछा था कि जो व्यक्ति लंबे समय से कांगड़ा में रहता है, क्या वह परिवार के लिए मकान बनाने के लिए जमीन खरीद सकता है? राजस्व अधिकारियों ने अवगत करवाया था कि जो व्यक्ति 30 साल से यहां रह रहा है, वह परिवार के रहने के लिए 500 वर्गमीटर जमीन खरीद सकता है। चाहे वह आइएएस अधिकारी का बेटा हो या सरकारी कर्मचारी का परिजन।
धारा 118 से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगी। धारा के उल्लंघन पर आंदोलन के लिए कांग्रेस सड़क पर उतरेगी। हिमाचलियों के हितों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। धारा 118 में गुपचुप तरीके से संशोधन करने का प्रयास हो रहा है। पहले भी कांग्रेस विधानसभा के भीतर व बाहर इस मामले को उठा चुकी है। सरकार प्रदेश के हितों को बेचने का प्रयास कर रही है।
-मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष