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आपातकालीन हालात में अस्पताल लाए मरीजों को तुरंत उपचार मिले

हाईकोर्ट ने आपातकालीन हालातों में अस्पताल में लाए मरीजों का तुरंत उपचार करने हेतु राज्य सरकार को जरूरी दिशा निर्देश जारी करने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के निदेशक को आदेश दिए हैं कि वह तुरंत प्रभाव से राज्य के सभी उप निदेशको व मुख्य चिकित्सा अधिकारियो को निर्देश जारी करें कि अस्पताल में गंभीर स्थिति में लाए गए मरीजों का बिना किसी देरी के उपचार हो।

By JagranEdited By: Published: Wed, 09 Jan 2019 07:31 PM (IST)Updated: Wed, 09 Jan 2019 07:31 PM (IST)
आपातकालीन हालात में अस्पताल
लाए मरीजों को तुरंत उपचार मिले
आपातकालीन हालात में अस्पताल लाए मरीजों को तुरंत उपचार मिले

जागरण संवाददाता, शिमला : प्रदेश हाईकोर्ट ने आपातकालीन हालात में अस्पताल में लाए मरीजों का तुरंत उपचार करने के लिए राज्य सरकार को जरूरी दिशानिर्देश जारी करने के आदेश दिए। कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के निदेशक को आदेश दिए कि वह तुरंत प्रभाव से राज्य के सभी उपनिदेशको व मुख्य चिकित्सा अधिकारियो को निर्देश जारी करें कि अस्पताल में गंभीर स्थिति में लाए गए मरीजों का बिना देरी के उपचार हो।

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मेडिको लीगल केस में डॉक्टर को मरीज के अस्पताल में आने की तारीख व समय लिखने के भी आदेश दिए गए हैं। इन परिस्थितियों में पुलिस को तुरंत सूचना देने के लिए भी निर्देश देने को कहा गया है। कोर्ट ने कहा कि जो भी मरीज अस्पताल में आता है, उसके इलाज से संबंधित पूरा ब्योरा अस्पताल को सुरक्षित रखना होगा। यह निर्देश प्रदेश के निजी अस्पतालों पर भी लागू होंगे। वरिष्ठ न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी व न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने एक अपील की सुनवाई के दौरान उपरोक्त आदेश पारित किए। कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के निदेशक को उपरोक्त आदेशों का पालन करने के संबंध में शपथपत्र दाखिल करने के आदेश भी दिए हैं।


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