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आय से अधिक संपत्ति के मामले में हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के खिलाफ नहीं हो सकी बहस

Virbhadra Singh. आय से अधिक संपत्ति के मामले में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और अन्य के खिलाफ मंगलवार को बहस नहीं हो सकी।

By Sachin MishraEdited By: Published: Tue, 09 Apr 2019 05:37 PM (IST)Updated: Tue, 09 Apr 2019 05:37 PM (IST)
आय से अधिक संपत्ति के मामले में हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के खिलाफ नहीं हो सकी बहस
आय से अधिक संपत्ति के मामले में हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के खिलाफ नहीं हो सकी बहस

नई दिल्ली, जेएनएन। आय से अधिक संपत्ति के मामले में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और अन्य के खिलाफ मंगलवार को बहस नहीं हो सकी। सीबीआइ की विशेष अदालत पटियाला हाउस से नए परिसर में स्थानांतरित होने के चलते मंगलवार को बहस करने में कठिनाई आई। अब अदालत में बुधवार को बहस होगी।

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सीबीआइ की सभी विशेष अदालतों को पटियाला हाउस से नए परिसर में स्थानांतरित करने का कार्य किया जा रहा है। इसके चलते अदालत की कार्यवाही में विलंब हो रहा है। 

गौरतलब है कि पटियाला हाउस की विशेष अदालत ने पिछले साल 10 दिसंबर को वीरभद्र और उनकी पत्नी व अन्य के खिलाफ आपराधिक कदाचार और आय के ज्ञात स्रोतों से 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जमा करने के लिए आरोप तय करने का आदेश दिया था।

इस मामले में एलआइसी एजेंट आनंद चौहान, चुन्नी लाल चौहान, जोगिंदर सिंह घालता, प्रेम राज, वी चंद्रशेखर, एल कुमार रोच और राम प्रकाश भाटिया भी आरोपित हैं। सीबीआइ द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे का संज्ञान लेते हुए ईडी ने भी मनी लांड्रिंग का एक मामला दर्ज किया था।


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