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नगर परिषद ज्वालामुखी के ईओ को हाईकोर्ट में पेश होने का आदेश

जागरण संवाददाता, शिमला : प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्लाट को पट्टे पर दिए जाने से जुड़े मामले में स

By JagranEdited By: Published: Thu, 15 Nov 2018 08:29 PM (IST)Updated: Thu, 15 Nov 2018 08:29 PM (IST)
नगर परिषद ज्वालामुखी के ईओ को हाईकोर्ट में पेश होने का आदेश
नगर परिषद ज्वालामुखी के ईओ को हाईकोर्ट में पेश होने का आदेश

जागरण संवाददाता, शिमला : प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्लाट को पट्टे पर दिए जाने से जुड़े मामले में संज्ञान लेते हुए नगर परिषद ज्वालामुखी के कार्यकारी अधिकारी (ईओ) को रिकॉर्ड सहित न्यायालय के समक्ष पेश होने के आदेश जारी किए हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकात व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने कार्यकारी अधिकारी को यह स्पष्ट करने को कहा है कि नगर परिषद ने प्रार्थी व अन्य लोगों को किस कानून के आधार पर सरकारी जमीन पट्टे पर अलॉट कर दी।

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याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार 2004 में कागड़ा रोड के समीप ज्वालाजी में 150 रुपये के हिसाब से खाली प्लाट अलॉट किया गया था। इस बाबत उसने 5000 रुपये सिक्योरिटी के तौर पर नगर परिषद के समक्ष जमा करवाए थे। प्रार्थी के अनुसार उसके पिता की लंबी बीमारी के चलते वह 2008 से 2010 तक प्लाट का किराया जमा नहीं करवा पाया। नगर परिषद का नोटिस मिलने के पश्चात उसने यह राशि ब्याज सहित जमा करवा दी थी। 2010 में नगर परिषद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर प्रार्थी को यह आश्वासन दिया कि जल्द ही उसे अन्य स्थान पर प्लाट अलॉट किया जाएगा। उसे नगर परिषद द्वारा बिजली व पानी के लिए भी अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा ताकि वह प्रस्तावित जमीन पर अपना गुजर बसर कर सके। इसके पश्चात कई बार प्रतिवेदन देने के पश्चात भी कोई निर्णय नहीं लिया गया। सितंबर 2018 में प्रार्थी को मार्च 2018 से मार्च 2019 तक प्लॉट का किराया जमा करवाने के आदेश जारी किए गए जो कि उसने नगर परिषद के समक्ष जमा करवा दिए, मगर प्रार्थी को फिर भी दुकान अथवा प्लॉट अलॉट नहीं किया गया। प्रार्थी ने इस उद्देश्य से हाइकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की। मामले पर सुनवाई 24 दिसंबर को होगी।


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