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आरकेएमवी की प्रिंसिपल के खिलाफ जांच का आदेश

प्रदेश सरकार ने दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ भेदभाव के मुद्दे पर आरके

By JagranEdited By: Published: Tue, 03 Aug 2021 06:58 PM (IST)Updated: Tue, 03 Aug 2021 06:58 PM (IST)
आरकेएमवी की प्रिंसिपल के खिलाफ जांच का आदेश
आरकेएमवी की प्रिंसिपल के खिलाफ जांच का आदेश

जागरण संवाददाता, शिमला : प्रदेश सरकार ने दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ भेदभाव के मुद्दे पर आरकेएमवी शिमला की प्रधानाचार्य के खिलाफ जांच का आदेश दिया है। राज्य विकलांगता आयुक्त एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने राज्य विकलांगता सलाहकार बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य एवं उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रो. अजय श्रीवास्तव की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए शिक्षा सचिव को कहा है कि वह मामले की जांच करवाएं और तीन दिन के भीतर रिपोर्ट पेश करें।

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शिक्षा सचिव को सभी शिक्षण संस्थानों में विकलांगजन अधिकार कानून, 2016 का सख्ती से पालन करवाने को भी कहा गया है। राज्य विकलांगता आयुक्त को भेजी शिकायत में प्रो. अजय श्रीवास्तव ने कहा था कि आरकेएमवी विकलांगजन अधिकार कानून के अनुरूप दिव्यांग विद्यार्थियों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट नहीं दे रहा है। यही नहीं इस बारे में बात करने पर प्रिंसिपल ने दाखिला पोर्टल में सुधार करने का आश्वासन देने से भी इन्कार कर दिया था। प्रदेश के अन्य महाविद्यालयों में भी यही स्थिति है। शिकायत में यह भी कहा गया था कि आरकेएमवी एवं रामपुर, कुल्लू, हमीरपुर आदि सरकारी महाविद्यालयों में दृष्टिबाधित एवं अन्य दिव्यांग विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके लिए लाइब्रेरी में टाकिंग साफ्टवेयर वाले कंप्यूटर से लैस सुगम्य पुस्तकालय नहीं हैं। इससे उनकी पढ़ाई का अधिकार बाधित हो रहा है। प्रो. श्रीवास्तव ने सरकार की ओर से जांच का आदेश देने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ आरकेएमवी बल्कि अन्य कालेजों में भी दिव्यांग विद्यार्थियों की पढ़ाई का अधिकार बहाल किया जा सकेगा।


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