पुख्ता दस्तावेज लाने पर ही होगी सिम खोने की रिपोर्ट
प्रदेश में बढ़ रहे साईबर क्राईम को देखते हुए रामपुर पुलिस के सभी थानों और पुलिस चौकियों को डीएसपी रामपुर ने निर्देश दिए हैं कि अब असली मालिक को ही सिम कार्ड का सत्यापन थानों या चौकी में आकर करना पड़ेगा।
संवाद सहयोगी, रामपुर बुशहर : प्रदेश में बढ़ रहे साइबर क्राइम को देखते हुए सभी थानों और पुलिस चौकियों को डीएसपी रामपुर ने निर्देश दिए हैं कि अब मालिक को ही सिम कार्ड का सत्यापन करना पड़ेगा। इसके बाद ही आगामी कार्रवाई को पूरा किया जा सकेगा। डीएसपी रामपुर अभिमन्यु वर्मा ने स्पष्ट किया है कि साइबर क्राइम में वृद्धि हो रही है। उपमंडल के अंतर्गत थानों और चौकियों में रोजाना मोबाइल फोन सिम गुम होने के मामले आ रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी पुरानी सिम को बंद करके उसी नंबर की दूसरी सिम जारी कर देती है। इससे बैंक ओटीपी या पासवर्ड बदलने की सूचना नई सिम पर आनी शुरू हो जाती है। इससे किसी के साथ भी ठगी होने की संभावना बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि अब जो भी व्यक्ति सिम चोरी या गुम होने की शिकायत लेकर आता है, वह सिम कार्ड का मालिक होना चाहिए। यहां तक कि परिवार के किसी संबंधी या मित्र को भी रिपोर्ट दर्ज करवाने का अधिकार नहीं है। संबंधित व्यक्ति अपने साथ केवाइसी दस्तावेज, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस साथ लेकर आए व दस्तावेज में व्यक्ति की फोटो लगी होनी चाहिए। इसके अलावा सिम की प्रविष्टि भी दस्तावेजों पर लिखना जरूरी है।