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    Himachal: नशा कारोबारी पुनीत महाजन तीन माह तक पुलिस हिरासत में, प्रदेश में पहली बार गृह सचिव ने जारी किए आदेश; जब्त होगी संपत्ति

    Updated: Sun, 07 Jan 2024 01:44 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश में पहली बार मादक पदार्थ तस्करी के मामले में बार-बार पकड़े जाने पर आरोपी के छुटने और पकड़े जाने को लेकर प्रदेश के गृह सचिव ने पुनीत महाजन को हिरासत में रखे जाने के आदेश दिए हैं। इसके तहत आगामी तीन माह के लिए हिरासत में रखा जा सकेगा और इसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

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    नशा कारोबारी पुनीत महाजन तीन माह तक पुलिस हिरासत में, प्रदेश में पहली बार गृह सचिव ने जारी किए आदेश

    राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal News: हिमाचल प्रदेश में पहली बार मादक पदार्थ तस्करी के मामले में बार-बार पकड़े जाने पर आरोपी के छुटने और पकड़े जाने को लेकर प्रदेश के गृह सचिव ने पुनीत महाजन गांव बस्सा राजा का बाग नूरपुर को हिरासत में रखे जाने के आदेश पारित किए हैं।

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    तीन माह तक रखा जाएगा हिरासत में

    इन आदेशों के लिए पुलिस की तरफ से पैरवी की गई और सारे मामले को रखा गया। इसके तहत आगामी तीन माह के लिए हिरासत में रखा जा सकेगा और इसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडु ने कहा कि यह प्रदेश का पहला मामला है जिसमें डिटेंशन अथॉरिटी यानी हिरासत आदेश पास हुआ हो।

    संपत्तियों की होगी जब्ती

    इसी क्रम में तीन और मामलों को डिटेंशन में भेजा जा रहा है। संजय कुंडू,ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को उनकी प्रतिबद्धता और नेतृत्व के लिए धन्यवाद देने के साथ हिमाचल पुलिस की इस उपलब्धि के लिए एसपी नूरपुर और उनकी टीम को बधाई दी है। (पीआईटी-एनडी एंड पीएस) अधिनियम 1988 में अवैध तस्करी व हिरासत के अलावा नजरबंदी आदेश, अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की जब्ती आदि शामिल है।

    डीजीपी संजय कुंडू ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका

    डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री का तबादला करने के आदेश वापस लेने के आवेदनों पर प्रदेश हाई कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रख लिया। डीजीपी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उनका निशांत से संपर्क करने का इरादा केवल इतना था कि वह दोनों पक्षकारों के बीच मध्यस्थता कर मामले को सुलझाना चाहते थे।

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    तीन माह के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले संजय कुंडू

    वे तीन माह के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, इसलिए बेकसूर होने के नाते चाहते हैं कि वह पुलिस विभाग से सम्मानजनक सेवानिवृत्ति लें। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत पाने के बाद कुंडू ने एक आवेदन कर उन्हें किसी अन्य पद पर ट्रांसफर करने के हाई कोर्ट के फैसले को वापस लेने की गुहार लगाई है।

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