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हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव से की आरटीई पर चर्चा

प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी से जुड़े मामले में शिक्षा सचिव को दो सप्ताह में शपथपत्र दायर करने का अदेश दिया है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 19 Sep 2018 08:26 PM (IST)Updated: Wed, 19 Sep 2018 08:26 PM (IST)
हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव
से की आरटीई पर चर्चा
हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव से की आरटीई पर चर्चा

जागरण संवाददाता, शिमला : प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी से जुड़े जनहित मामले में शिक्षा सचिव को दो सप्ताह के भीतर शपथपत्र दायर करने का आदेश दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान शिक्षा सचिव से शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम पर चर्चा की।

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कोर्ट ने शिक्षा सचिव को दो सप्ताह के भीतर अपने पुराने आदेशानुसार शपथपत्र दायर करने का आदेश दिया। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि शिक्षा विभाग में रिक्त सभी प्रकार के पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने सरकार से जानकारी मागी है कि स्कूलों में हर विषय के अनुसार रिक्त पदों की संख्या व जिले के अनुसार स्कूलों की संख्या कितनी है। कितने पदों को भरने के लिए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग से मांग की गई है और कितने समय में रिक्त पदों को भरा जाएगा। इस संबंध में जानकारी सचिव के शपथपत्र के माध्यम से न्यायालय के समक्ष रखने के आदेश जारी किए गए हैं। इससे पहले कोर्ट ने शिक्षा सचिव से पूछा था कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अध्यापकों के खाली पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। यदि कदम उठाए गए हैं तो किस स्तर तक पहुंचे हैं।


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