पैदल व्यक्ति सड़क पार करे तो लगाएं ब्रेक
राज्य ब्यूरो, शिमला : सड़क पर पहला अधिकार पैदल चलने वालों का है, वाहन चलाने वालों का नही
राज्य ब्यूरो, शिमला : सड़क पर पहला अधिकार पैदल चलने वालों का है, वाहन चलाने वालों का नहीं। इस बात पर अगर चालक गांठ बांध लें तो सड़क पर पैदल चलने वालों के साथ कभी टकराव नहीं होगा। विदेशों में इस पर सख्ती से अमल होता है, पर भारत में अभी सड़क पर चालक ही अपना पहला हक समझते हैं। चालकों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक करने की जरूरत है। अगर उनके सामने कोई व्यक्ति सड़क पार कर रहा हो तो गाड़ी की स्पीड कम कर दें। गाड़ी की ब्रेक लगा दें। इससे हादसा नहीं होगा।
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बच्चों के मामले में बरतें सावधानी
पुलिस की सलाह है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सड़क अकेले में पार न न करने दें। खासकर तब जब उस सड़क में वाहनों की आवाजाही ज्यादा हो। कम उम्र के बच्चे सड़क लांघते समय सटीक निर्णय नहीं ले पाते हैं। वे घबरा जाते हैं। हड़बड़ाहट में हादसे का शिकार हो सकते हैं। इसलिए उनके साथ कोई न कोई व्यस्क व्यक्ति जरूर साथ हो।
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अलग मार्ग करें चिह्नित
पैदल चलने वालों के लिए सड़कों के किनारे अलग से मार्ग निर्मित करें अथवा चिह्नित करें। सड़कों की मार्किंग उचित तरीके से हो। ओवरहेड ब्रिज का निर्माण किया जाए। वाहन चालक यातायात नियमों का पूरी तरह से अनुसरण करें। अगर कोई व्यस्क सड़क पार कर रहे हों तो वे भी दोनों ओर देखें। वाहनों पर नजर रखे बिना इसे पार करने का खतरा मोल न लें। जरा सी चूक भी दुर्घटना को न्योता दे सकती है।
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यह बात सही है कि सड़क पर पहला अधिकार पैदल चलने वालों का है। चालक को वाहन चलाते समय पैदल यात्रियों के हितों का ख्याल रखना है। बच्चा सामने से सड़क पार कर रहा हो तो गाड़ी में ब्रेक लगा दें। इस संबंध में वाहनधारकों, चालकों के लिए समय-समय पर विशेष जागरूकता अभियान चलाने जाने चाहिए। संवेदनशील प्वाइंट पर ओवरहेड ब्रिज बनाए जाएं।
-जगतराम, पूर्व एसपी।