हत्या के दोषी को उम्रकैद
सत्र एवं जिला न्यायाधीश पदम सिंह की अदालत ने राज्य सरकार बनाम सुखराम उराव को हत्या के आरोप में धारा 302 के तहत कठोर कारावास उम्र कैद की सजा सुनाई गई।
By JagranEdited By: Published: Sat, 20 Apr 2019 08:22 PM (IST)Updated: Sat, 20 Apr 2019 08:22 PM (IST)
संवाद सूत्र, रिकांगपिओ : सत्र एवं जिला न्यायाधीश पदम सिंह की अदालत ने हत्या का दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया। सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी प्रवीण ठाकुर ने की। उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से कुल 15 गवाह अदालत में पेश हुए। उन्होंने बताया कि 12 मई 2016 को दोषी सुखराम उराव ने चंद्र बढ़ई नामक व्यक्ति की, जो झारखंड का निवासी था कि हत्या कर शव बगीचे में ही फेंक दिया था। उसके बाद दोषी मौके से फरार हो गया।
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