हिमाचल में बिना पास कर सकेंगे आवाजाही, मंदिर व होटल खुलेंगे; सभी कर्मचारी आएंगे ऑफिस
Unlock One हिमाचल प्रदेश में पहली जून से एक से दूसरे जिला में बिना पास के यात्रा कर सकेंगे। इसके अलावा मंदिर भी खुल जाएंगे।
शिमला, जेएनएन। हिमाचल प्रदेश में पहली जून से एक से दूसरे जिला में बिना पास के यात्रा कर सकेंगे। इसके अलावा मंदिर भी खुल जाएंगे। होटल व रेस्टोरेंट को खोलने की भी सरकार ने मंजूरी दे दी है। हालांकि, लोगों को शारीरिक दूरी का पालन करना होगा।
हिमाचल प्रदेश में कफ्र्यू की ढील को चौदह घंटे सुबह छह बजे से रात आठ बजे तक बढ़ाने के साथ सौ फीसदी कर्मचारियों के प्रवेश के निर्देश जारी कर दिए हैं। अधिकारियों के साथ ही सभी सरकार अर्धसरकारी सौ फीसदी कर्मचारियों को सोमवार से कार्यालयों में आने के निर्देश जारी कर दिए हैं। कार्यालयों में न आने पर अब वेतन में कटौती के साथ अवकाश कटेगा। इस संबंध में सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। अब एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने के लिए किसी भी तरह के पास की आवश्यकता नहीं होगी।
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अंतरराज्यीय आवाजाही पास पर निर्धारित होगी और यह संबंधित जिला के जिला उपायुक्तों द्वारा आवश्यकता के आधार पर दी जाएगी। जबकि उद्योगों में कार्य करने वाले कर्मचारियों, सप्लायर व अन्य को दूसरे राज्यों से प्रवेश के लिए पूर्व में जारी आदेशों के आधार पर आवाजाही हो सकेगी। जिला उपायुक्तों को उनके अधीन आने वाले क्षेत्रों में धारा 144 की शक्तियों के तहत छूट दे सकेंगे। इस दौरान मास्क का इस्तेमाल करना होगा और सभी निर्दशों का पालन करना होगा। बाहरी राज्यों से आने वालों को केवल जरूरत के आधार पर ही प्रवेश की अनुमति देने के निर्देश दिए गए हैं।
67 दिनों बाद दर्शनों को खुलेंगे मंदिरों के द्वार
प्रदेश सरकार ने 67 दिनों के बाद मंदिरों के द्वार स्थानीय लोगों के लिए खोल दिए हैं। अब लोग मंदिरों में पूजा पाठ कर सकेंगे। लेकिन शारिरिक दूरी और मास्क का इस्तेमाल करना होगा। अभी तक प्रदेश के छोटे बड़े सभी मंदिर लोगों के प्रवेश के लिए बंद थे। केवल वहां पर पंडित पूजा कर रहे थे। मंदिरों के लिए आवश्यक निर्देश भाषा एवं संस्कृति विभाग अलग से निर्देश जारी करेगा।
होटल रेस्टोरेंट में सेवाएं शुरू
होटल और रेस्टोरेंट सहित ढाबों में भी सेवाएं दी जा सकेंगी। वहां पर बैठने की क्षमता के अधार पर साठ फीसद को बिठाया और खाना और अन्य सामान परोसा जा सकेगा। अभी तक ढाबों और रेस्टारेंट में अंदर बैठकर खाना खाने की अनुमति नहीं थी। अधिक संक्रमित क्षेत्र से आने वालों को ही अब संस्थागत क्वारंटाइन में रखा जाएगा। अन्य राज्यों से आने वालों को जिनमें कोई लक्षण नही है उन्हें होम क्वारंटाइन में रखने की व्यवस्था होगी।
60 फीसद सवारियों के साथ चलेंगी बसें
प्रदेश में 60 फीसद सवारियों के साथ बसों की आवाजाही होगी। इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। बसों में सफर करने वालों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा और इसके लिए पुलिस नजर रखेगी और आदेश लागू करवाएगी। इसके साथ ही टैक्सियों को भी कफ्र्यू में छूट के दौरान चलने की अनुमति दी गई है।