धारा 118 पर मुख्यमंत्री ने मांगा अफसरों से जवाब
मुख्यमंत्री ने धारा 118 पर अतिरिक्त मुख्य सचिव व राजस्व विभाग से जवाब मांगा है।
शिमला, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धारा 118 के मुद्दे पर अतिरिक्त मुख्य सचिव व राजस्वविभाग के अधिकारियों से जवाब मांगा है। उन्होंने प्रदेश में सेवारत अन्य राज्यों के अधिकारियों व कर्मचारियों के बच्चों को जमीन खरीदने के लिए छूट देने के मामले में स्पष्टीकरण देने को कहा है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट करने को कहा है कि आखिर इस तरह के आदेश किस आधार पर जारी किए गए थे। जयराम सरकार को इन आदेश को वापस लेना पड़ा था। इसीलिए अधिकारियों से जवाब मांगा गया है ताकि फिर ऐसे आदेश को जारी होने से रोका जा सके और सरकार की किरकिरी न हो। बुधवार को होने वाली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा होगी।
अन्य राज्यों से हिमाचल में नौकरी करने वालों को प्रदेश में बिना प्रमाणपत्र के मकान बनाने के लिए जमीन खरीदने की छूट के आदेश 25 अगस्त को अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) द्वारा जारी किए गए थे। इन आदेशों को तीन सितंबर को वापस लिया गया। इन नौ दिनों के दौरान अन्य राज्यों के हिमाचल में सरकारी नौकरी करने वाले कितने अधिकारियों व कर्मचारियों ने बच्चों के नाम पर प्रदेश में जमीन खरीदने के लिए आवेदन किया और इनमें से कितनों को मंजूरी दी गई, यह अहम सवाल है। यह भी देखना होगा कि अब ऐसे मामलों का क्या होगा?
जमीन खरीदने के लिए दी गई छूट को लेकर अधिकारियों से जवाब मांगा गया है। आदेश को वापस ले लिया है।
-जयराम ठाकुर, मुख्यमंत्री
गैर हिमाचली नहीं खरीद सकते कृषि योग्य जमीन कोई गैर हिमाचली यदि प्रदेश में उद्योग लगाना चाहे या व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने का इच्छुक हो तो धारा-118 के तहत जमीन खरीदने की इजाजत मिलती है। अन्य राज्यों के लोग प्रदेश में कृषि योग्य जमीन नहीं खरीद सकते हैं।
हिमाचलियों व गैर हिमाचलियों के प्रदेश में जमीन खरीदने को लेकर व्यापक बहस होनी चाहिए। धारा 118 में आज तक जितने भी संशोधन हुए, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए। इस संबंध में हिमाचलियों व गैर हिमाचलियों के विचार लिए जाने चाहिए।
-सुरेश भारद्वाज, संसदीय कार्य मंत्री