पूर्व एसपी डीडब्ल्यू नेगी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
-सीबीआइ ने अनुपूरक चार्जशीट दाखिल कर हत्या, सुबूत नष्ट करने व आपराधिक षड्यंत्र रचने का आ
राज्य ब्यूरो, शिमला : गुड़िया केस में आरोपी सूरज की पुलिस हिरासत में हुई हत्या मामले में सीबीआइ ने शिमला के पूर्व एसपी डीडब्ल्यू नेगी के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में अनुपूरक चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें पुलिस अधिकारी पर हत्या, सुबूत नष्ट करने और आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया है। ये आरोप वही हैं, जो इससे पहले इस मामले में आरोपी निलंबित आइजी जेड एच जैदी, डीएसपी मनोज जोशी समेत आठ पुलिस अधिकारियों व कर्मियों के खिलाफ लगाए गए थे।
सीबीआइ के दिल्ली स्थित प्रवक्ता आरके गौड़ ने नेगी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किए जाने की पुष्टि की है। पिछले वर्ष कोटखाई में दसवीं की छात्रा गुड़िया की दुष्कर्म के बाद हत्या हो गई थी। इस मामले में आरोपी सूरज की कोटखाई थाने में गत वर्ष 18 जुलाई की आधी रात को मौत हो गई थी। पुलिस ने इसके आरोप में अन्य आरोपी राजू के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। सीबीआइ के मुताबिक पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने आपराधिक षड्यंत्र के तहत झूठा केस दर्ज किया। उसी रात ठियोग के डीएसपी मनोज जोशी पहले शिमला के तत्कालीन एसपी डीडब्ल्यू नेगी के घर गए। पहले वहां बैठक हुई। इसके बाद आइजी जेड एच जैदी के घर बैठक की गई। जांच एजेंसी के आरोपों के अनुसार अधिकारियों के निर्देश पर ही झूठा केस दर्ज किया गया जबकि सूरज की हत्या राजू ने नहीं पुलिस वालों ने की थी। इस सबंध में तत्कालीन डीएसपी ने ही एसएचओ को राजू पर झूठा इल्जाम लगाने को लेकर फोन पर बात की थी। आरोप है कि इस षड्यंत्र में एसपी नेगी भी संलिप्त रहे। बाद में संतरी ने हत्या के पूरे राज खोल दिए थे। संतरी ने सीबीआइ को असलीयत बयान की थी। इसके आधार पर जांच एजेंसी ने तफ्तीश आगे बढ़ाई। सीबीआइ ने शिमला के पूर्व एसपी को 16 नवंबर को गिरफ्तार किया था। उनकी जमानत नहीं हो पाई है। वह नवंबर से जेल में हैं। हालांकि नेगी अपने आप को निर्दोष करार देते हैं। उनका कहना है कि सूरज की मौत के संबंध में उन्हें डीएसपी ने गलत सूचना दी थी। वह दूसरे दिन भी मौके पर नहीं गए थे। तब मौके पर कोटखाई थाने में आइजी जैदी गए थे। जैदी को तत्कालीन डीजीपी सोमेश गोयल ने भेजा था। सीबीआइ ने आइजी, डीएसपी समेत आठ पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को शिमला में 29 अगस्त को गिरफ्तार किया था। ये सभी आरोपी जेल में हैं। इनके खिलाफ 25 नवंबर को सीजेएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हई थी। जैदी की जमानत अर्जी हाईकोर्ट से भी रद हो गई थी।