हिमाचल में 328 दवाइयों के उत्पादन व बिक्री पर रोक
हिमाचल सरकार ने प्रदेश में 328 दवाइयों के उत्पादन व बिक्री पर रोक लगा दी है।
राज्य ब्यूरो, शिमला : हिमाचल सरकार ने प्रदेश में 328 दवाइयों के उत्पादन व बिक्री पर रोक लगा दी है। यह निर्णय ड्रग्स तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) की सिफारिश पर लिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 328 दवाइयों पर रोक लगाने के बाद हिमाचल सरकार ने प्रदेश की सभी दवा निर्माता कंपनियों को इन दवाओं का उत्पादन न करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इन दवाओं को जीवन के लिए खतरा मानते हुए बंद किया गया है।
केंद्र सरकार ने गत सात सितंबर से दवा के फिक्सड डोज कांबिनेशन्स के उत्पादन, बिक्री या वितरण को भी सीमित कर दिया है। उत्पादकों और उनके ऋण लाइसेंस धारकों को 328 फिक्सड डोज कांबिनेशंस बनाने के लिए प्रदान की गई उत्पाद अनूमतियों पर भी रोक लगा दी गई है। जिन दवाओं पर रोक लगाई गई है, उन्हें बाजार से वापस लिया जाएगा। इस आदेश का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन दवाओं पर लगी रोक
जिन दवाइयों के उत्पादन व बिक्री पर रोक लगाई गई है, उन्हें दो या दो से अधिक दवाओं से मिलाकर बनाया जाता है। रोक लगाई गई दवाओं में सेरिडॉन, कोरेक्स, जीरोडॉल, विक्स एक्शन 500, ग्लूकोनॉर्म पीजी एटैक्सिम, डी कोल्ड टोटल, कोरेक्स सिरप आदि शामिल हैं। जारी किए निर्देश
प्रदेश में 328 दवाओं के उत्पादन व बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में दवा उत्पादक कंपनियों, दवा नियंत्रक, दवा निरीक्षकों व दवा विक्रेताओं को निर्देश जारी कर दिए हैं।
-बीके अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य)