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इंडियन टेक्नोमेक कंपनी के सहायक वित्त प्रबंधक की जमानत अर्जी रद

इंडियन टेक्नोमेक कंपनी से जुड़े बिजली के गड़बड़झाले मामले में आरोपित अनुज शर्मा अभी अन्य तीन आरोपितों के साथ जेल में रहेगा। उसे कोर्ट से जमानत नहं मिल पाई है। वीरवार को प्रदेश हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी रद कर दी। अनुज कंपनी का सहायक वित्त प्रबंधक रहा है। तीन आरोपितों मुख्य वित्त अधिकारी गौतम सेठ पांवटा में प्लांट हेड रहे त्रिलोचन विस्वाल वरिष्ठ इलैक्ट्रिक प्रबंधक प्रदीप्ता वेहरा की जमानत अर्जी पहले ही रद हो चुकी है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 13 Jun 2019 06:02 PM (IST)Updated: Thu, 13 Jun 2019 06:02 PM (IST)
इंडियन टेक्नोमेक कंपनी के सहायक
वित्त प्रबंधक की जमानत अर्जी रद
इंडियन टेक्नोमेक कंपनी के सहायक वित्त प्रबंधक की जमानत अर्जी रद

राज्य ब्यूरो, शिमला : सिरमौर जिला के पांवटा साहिब में इंडियन टेक्नोमेक कंपनी से जुड़े बिजली बिलों के गड़बड़झाले में आरोपित अनुज शर्मा अन्य तीन आरोपितों के साथ जेल में रहेगा। उसे कोर्ट से जमानत नहीं मिल पाई है। वीरवार को प्रदेश हाईकोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी रद कर दी। अनुज कंपनी का सहायक वित्त प्रबंधक रहा है।

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तीन आरोपितों कंपनी के मुख्य वित्त अधिकारी गौतम सेठ, पांवटा में प्लांट हेड रहे त्रिलोचन विसवाल और वरिष्ठ इलेक्ट्रिक प्रबंधक प्रदीप्ता की जमानत अर्जी पहले ही रद हो चुकी है। इंडियन टेक्नोमेक कंपनी के कर्ताधर्ताओं ने बिजली बिलों पर नाम पर सरकार को साढ़े नौ करोड़ रुपये का चूना लगाया है। इस गड़बड़झाले की सीआइडी की एसआइटी ने अलग जांच की। इस मामले की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो गई है। इस सिलसिले में बिजली बोर्ड के आरोपित एसई राकेश कुमार धीमान व एक्सईएन रणधीर शर्मा को गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि वे इंडियन टेक्नोमेक कंपनी के घोटाले में संलिप्त रहे हैं। वर्ष 2014 में राकेश एक्सईएन और रणधीर एसडीओ थे। इनके अलावा कंपनी के चार अधिकारियों को भी इसी साल गिरफ्तार किया गया था। इस मामले की कुछ समय पूर्व सीआइडी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। अब कोर्ट में ट्रायल शुरू हो गया है।

-------- 22 जून को भगोड़ा घोषित होगा मुख्य आरोपित

-कर कर्ज घोटाला

-20 जुलाई को ऐसी ही कार्रवाई कर कर्ज घोटाले में होगी

-नई दिल्ली निवासी आरके शर्मा है मुख्य आरोपित

राज्य ब्यूरो, शिमला : इंडियन टेक्नोमेक कंपनी के कर्ताधर्ताओं द्वारा किए गए छह हजार करोड़ रुपये के कर कर्ज घोटाले के मुख्य आरोपित नई दिल्ली निवासी आरके शर्मा ने अगर चंद दिनों के भीतर आत्मसमर्पण नहीं किया तो 22 जून को नाहन की एक अदालत से वह भगोड़ा घोषित हो जाएगा। इस दिन उसे बिजली बिलों के घोटाले में भगोड़ा घोषित किया जाएगा। उसके खिलाफ 20 जुलाई को ऐसी ही कार्रवाई कर कर्ज घोटाले को लेकर भी होगी। इन दोनों मामलों में आरके शर्मा आरोपित है।

आरके शर्मा के फरार होने के बाद सीआइडी उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। कोर्ट ने सीआइडी को निर्देश दिया है कि वह आरके शर्मा को 22 जून को सुबह 10 बजे विशेष जज नाहन की अदालत में पेश करे। अभी तक गिरफ्तारी वारंट की तामील नहीं हो पाई है क्योंकि आरोपित काफी समय पहले विदेश भाग गया है। सीआइडी को उसकी तीन मार्च 2016 से तलाश है। जांच एजेंसी के लुकआउट नोटिस के बावजूद उसका पुख्ता सुराग हाथ नहीं लग पाया है। सीबीआइ व ईडी भी पैनी निगाह रखे हुए है। ईडी मनी लॉड्रिग मामले की अलग से जांच कर रही है। सोलह बैंकों के डकारे गए दो हजार करोड़ रुपये से अधिक के मामले की सीबीआइ भी तहकीकात कर रही है। हालांकि सीबीआइ ने केस दर्ज नहीं किया है लेकिन प्रारंभिक जांच तभी से हो रही है जबसे बैंकों ने शिकायत की है। ये बैंक नई दिल्ली के हैं। इंडियन टेक्नोमेक कंपनी के पांवटा साहिब स्थित उद्योग में हवाई जहाजों के कलपुर्जो का उत्पादन ज्यादा दिखाया गया जबकि असल में ऐसा होता नहीं था। यह सब बैंकों से कर्ज लेने के किया गया। क्या है मामला

पांवटा साहिब के जगतारपुर स्थित इंडियन टेक्नोमेक कंपनी के कर्ताधर्ताओं पर आबकारी एवं कराधान विभाग ने मार्च 2014 में सही तरीके से वैट न जमा करवाने पर फैक्टरी को सील कर दिया था। विभाग ने वर्ष 2009 से 2014 तक 2175 करोड़ रुपये का टैक्स चोरी करने का मामला दर्ज किया था। बाद में यह राशि सीएसटी और वैट को मिलाकर 2200 करोड़ हो गई। कुल मिलाकर घोटाले की राशि छह हजार करोड़ रुपये से पार हो गई है।

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