Move to Jagran APP

मधावनी में ग्रामीणों को कानून की जानकारी

मधावनी पंचायत में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया।

By JagranEdited By: Published: Sun, 08 Apr 2018 09:50 PM (IST)Updated: Sun, 08 Apr 2018 09:50 PM (IST)
मधावनी में ग्रामीणों को कानून की जानकारी
मधावनी में ग्रामीणों को कानून की जानकारी

संवाद सूत्र, कुमारसैन : मधावनी पंचायत में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता सीनियर सिविल जज रामपुर रमणीक शर्मा ने की। उन्होंने शिविर में मौजूद ग्रामीणों को मध्यस्थता, गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकारों और घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।

loksabha election banner

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घटे के भीतर अदालत में पेश किया जाता है। गिरफ्तार व्यक्ति की सूचना उसके करीबी रिश्तेदार अथवा सगे संबंधी को देनी अनिवार्य होती है। पुलिस का कर्तव्य है कि वे उस व्यक्ति को जमानत के अधिकार के बारे में बताएं। घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि नियम के अंतर्गत पीड़िता को संरक्षण आदेश, घर का आदेश, खाने व खर्चे का आदेश तथा मुआवजा और बच्चों को कस्टडी मिल सकती है।

एडवोकेट राजीव खेवटा ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सूचना का अधिकार, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार और दहेज विरोधी कानून के बारे में, जबकि रोशन भंडारी ने मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी।

मधावनी में रविवार को आयोजित इस विधिक साक्षरता शिविर में कुमारसैन थाना के एसएचओ सन्नी गुलेरिया, मधावनी पंचायत प्रधान रोशन लाल, प्रताप भैक, हर्ष मोहन, दुनी चंद आदि मौजूद रहे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.