मधावनी में ग्रामीणों को कानून की जानकारी
मधावनी पंचायत में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया।
संवाद सूत्र, कुमारसैन : मधावनी पंचायत में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता सीनियर सिविल जज रामपुर रमणीक शर्मा ने की। उन्होंने शिविर में मौजूद ग्रामीणों को मध्यस्थता, गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकारों और घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घटे के भीतर अदालत में पेश किया जाता है। गिरफ्तार व्यक्ति की सूचना उसके करीबी रिश्तेदार अथवा सगे संबंधी को देनी अनिवार्य होती है। पुलिस का कर्तव्य है कि वे उस व्यक्ति को जमानत के अधिकार के बारे में बताएं। घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि नियम के अंतर्गत पीड़िता को संरक्षण आदेश, घर का आदेश, खाने व खर्चे का आदेश तथा मुआवजा और बच्चों को कस्टडी मिल सकती है।
एडवोकेट राजीव खेवटा ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सूचना का अधिकार, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार और दहेज विरोधी कानून के बारे में, जबकि रोशन भंडारी ने मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी।
मधावनी में रविवार को आयोजित इस विधिक साक्षरता शिविर में कुमारसैन थाना के एसएचओ सन्नी गुलेरिया, मधावनी पंचायत प्रधान रोशन लाल, प्रताप भैक, हर्ष मोहन, दुनी चंद आदि मौजूद रहे।