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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 28, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Himachal Politics: विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने छह कांग्रेस विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित

Published: Wed, 28 Feb 2024 10:13 PM (IST)

वित्त या धन विधेयक पर चर्चा के दौरान दो बार कांग्रेस विधायकों के पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने के कारण ...और पढ़ें

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने छह कांग्रेस विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित (फाइल फोटो)।
विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने छह कांग्रेस विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित (फाइल फोटो)।

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने वित्त या धन विधेयक पर चर्चा के दौरान दो बार कांग्रेस विधायकों के पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने के कारण कोरम पूरा नहीं होने पर कांग्रेस विधायक दल द्वारा दायर अयोग्यता याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया।

इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राजिंदर राणा, सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, इंद्रदत लखनपाल, चैतन्य शर्मा और देविंदर भुट्टो सहित छह कांग्रेस विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कांग्रेस विधायक दल ने पिछले कल सदन में पर्याप्त कोरम की कमी के कारण बजट सत्र के स्थगन के बाद छह कांग्रेस विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की। जिसमें कहा गया कि उसके सदस्य दो मौकों पर विधायक दल द्वारा जारी व्हिप के उल्लंघन में शामिल थे।

अयोग्यता याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित

अधिवक्ता सतपाल जैन ने विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण के समक्ष छह विधायकों का बचाव किया। सरकार की ओर से याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद कामथ ने किया। सुनवाई आज शाम चार बजे से शाम साढ़े छह बजे तक चली। विधानसभा अध्यक्ष पठानिया ने दोनों पक्षों की दलीलों को धैर्यपूर्वक सुनने के बाद अयोग्यता याचिका पर आदेश सुरक्षित रखने का फैसला किया।

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कुलदीप सिंह पठानिया ने लगाए गंभीर आरोप

कुलदीप सिंह पठानिया का कहना है कि 15 भाजपा विधायकों का निलंबन आज संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्द्धन चौहान द्वारा सौंपे गए प्रस्ताव पर किया गया है। पिछले सत्र के बाद भाजपा सदस्य मेरे चैंबर में हंगामा करते और धमकाते पाए गए थे। उन्होंने कहा कि छह सदस्यों के खिलाफ दायर की गई याचिका का अयोग्यता याचिका से कोई लेना-देना नहीं है, बल्कि यह बजट सत्र में कांग्रेस पार्टी व्हिप की अवहेलना करने वाले सदस्यों की कार्रवाई से संबंधित है।

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