रेरा के फैसलों के खिलाफ हरियाणा एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल में होगी अपील
हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) की ओर से सुनाए गए फैसलों के खिलाफ अब अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकेगी।
राज्य ब्यूरो, शिमला : हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) की ओर से सुनाए जाने वाले फैसलों के खिलाफ प्रथम अपील हरियाणा एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल में होगी। इसके बाद अगली अपील प्रदेश उच्च न्यायालय में हो सकेगी। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने हरियाणा एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल करनाल को अधिकृत कर अधिसूचना जारी कर दी है।
हिमाचल प्रदेश द्वारा अपना एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल स्थापित करने से सालाना तीन से चार करोड़ रुपये का खर्च आना था। अब हरियाणा एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल को प्रथम अपील ट्रिब्यूनल निर्धारित करने से हिमाचल सरकार इस सुनवाई के लिए हरियाणा सरकार को राशि अदा करेगी। हरियाणा एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल के संचालन में आने वाले खर्च का दस फीसद हिमाचल अदा करेगा। अभी तक इस संबंध में निर्णय नहीं लिया गया था। अभी तक रेरा द्वारा सुनाए जाने वाले निर्णयों के बाद प्रथम अपील के संबंध में कुछ नहीं किया जा सकता था। प्रदेश में रेरा के अध्यक्ष पूर्व मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी हैं। सचिव (आवास) अक्षय सूद ने कहा कि हिमाचल के रेरा के रियल एस्टेट मामलों के निर्णयों के खिलाफ प्रथम अपील हरियाणा एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल में की जाएगी।