पीटीए शिक्षकों के नियमितीकरण के मामले में जवाब तलब
प्रदेश हाईकोर्ट ने पीटीए शिक्षकों को नियमित करने के खिलाफ दायर
विधि संवाददाता, शिमला : प्रदेश हाईकोर्ट ने पीटीए शिक्षकों को नियमित करने के खिलाफ दायर याचिका में प्रदेश सरकार सहित निजी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद प्रदेश मंत्रिमंडल ने कुछ दिन पहले पीटीए शिक्षकों को नियमित करने को मंजूरी दी थी।
न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर व न्यायाधीश चंदर भुसन बारोवालिया की खंडपीठ ने इस मामले में नोटिस जारी करते हुए प्रतिवादियों से छह सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार सरकार द्वारा पीटीए अध्यापकों को नियमित करने का फैसला सरासर गलत है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में पीटीए अध्यापकों के बारे फैसले में कोई जिक्र नहीं है। पीटीए अध्यापकों को नियमित करना भर्ती के नियमों का उल्लंघन करना है। मामले में पीटीए शिक्षक संघ और कुछ पीटीए शिक्षकों को भी प्रतिवादी बनाया गया है। गौरतलब कि लंबे संघर्ष के बाद कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी शिक्षकों के हक में फैसला सुनाया था, जिसके आधार पर राज्य मंत्रिमंडल ने इन शिक्षकों को नियमित करने का फैसला लिया है। मामले पर छह सप्ताह के बाद सुनवाई होगी।