शिमला,जागरण संवाददाता। जिला एवं सत्र न्यायलय ने नाबालिग के साथ दुष्‍कर्म करने के आरोपित को 25 साल कठोर कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2019 का है। 26 सितंबर 2019 को पुलिस थाना चिड़गांव में मामला दर्ज हुआ था। इसमें स्वजनों ने शिकायत की थी कि क्षेत्र के ही रहने वाले एक आरोपित ने नाबालिग के साथ दुष्‍कर्म किया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर 376,506 व पोक्सो के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

पच्चीस साल कठोर कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा

पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। विशेष जज जिला एवं सत्र न्यायलय में इस मामले की सुनवाई प्राथमिक्ता के आधार पर की गई। सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आरोपित पर लगे सभी आरोपों को सही पाया। जिसके बाद उसे पच्चीस साल कठोर कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

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Edited By: Richa Rana