जन्मतिथि का प्रमाण नहीं होगा आधार कार्ड
आधार कार्ड पर लिखी जन्मतिथि मान्य नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति आधार कार्ड का इस्तेमाल डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के रूप में नहीं कर सकेगा। इसे लेकर केंद्र सरकार के सभी राज्यों को स्पष्टीकरण जारी किए है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार को भी केंद्र सरकार यह पत्र मिला है। इसके बाद सरकार ने सभी विभागों को आधार कार्ड को जन्ततिथि का प्रूफ न मानने के निर्देश किए हैं।
राज्य ब्यूरो, शिमला : कोई व्यक्ति आधार कार्ड का इस्तेमाल जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में नहीं कर सकेगा। केंद्र सरकार ने इस संबंध में सभी राज्यों को स्पष्टीकरण जारी किया है। प्रदेश सरकार को भी केंद्र सरकार का पत्र मिला है। इसके बाद सरकार ने सभी विभागों को आधार कार्ड को जन्मतिथि का प्रमाण न मानने को कहा है।
केंद्र सरकार के पत्र में स्प्ष्ट किया गया है कि आधार कार्ड का इस्तेमाल पहचान व घर के पते के लिए किया जा सकता है। केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत दी जाने वाली सबसिडी के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। आधार कार्ड बनाने के दौरान यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआइडीएआइ) के ऑपरेटर को व्यक्ति जो दस्तावेज दिखाता है, उसे ही सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाता है। जिनके पास जन्मतिथि का कोई दस्तावेज नहीं होता है, वे मौखिक तौर पर अपनी उम्र बता देते हैं। ऐसे में आधार कार्ड पर दर्शाई गई जन्मतिथि के पुख्ता होने पर संशय रहता है। इसलिए आधार कार्ड जन्मतिथि का पुख्ता दस्तावेज नहीं माना जा सकता है। केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण के बाद प्रधान सचिव (शिक्षा) ने शनिवार को शिक्षा विभाग को इस संबंध में दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं।